केरल सरकार सांस्कृतिक विभाग के तहत संस्थानों को विनियमित करने के लिए दिशानिर्देश जारी किया
सांस्कृतिक विभाग के तहत संस्थानों को विनियमित
कोच्चि: चूंकि संस्कृति विभाग के तहत कुछ संस्थानों की गतिविधियों ने असुविधा पैदा की, इसलिए केरल सरकार ने राज्य में सांस्कृतिक संगठनों के उचित प्रशासनिक कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए कुछ दिशानिर्देश पेश किए हैं।
दिशा-निर्देश
संस्कृति विभाग के अधीन संस्थाओं की परिषद बैठकों एवं प्रबंधन समिति की बैठकों में विभाग के सचिवों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाये।
यदि विधानसभा सत्र सहित सरकारी कार्यक्रम हों तो सांस्कृतिक संगठनों की बैठकें न बुलाई जाएं। बैठक का एजेंडा पहले से सूचित किया जाना चाहिए।
बैठक का विवरण 10 दिनों के भीतर सरकार को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यदि सरकार संशोधन का निर्देश देती है तो संशोधन कर अगली बैठक में अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाए।
प्रत्येक तीन दिन के लिए निर्धारित सभी कार्यक्रमों की सूचना पहले से दी जाए।
महत्वपूर्ण आयोजनों के लिए संबंधित मंत्री की उपलब्धता को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।
एक संस्था के दायरे में जो कुछ है, उस पर अन्य संस्थाओं को कब्जा नहीं करना चाहिए।
आयोजनों को लोकप्रिय बनाने के लिए सोशल मीडिया का यथासंभव उपयोग किया जाना चाहिए। नोटिस, ब्रोशर और स्मारिकाएँ जारी नहीं की जानी चाहिए और सरकारी हॉल का उपयोग करना अनिवार्य है।