Vandiperiyar यौन शोषण मामला: अर्जुन कट्टप्पना ने अदालत में आत्मसमर्पण किया

Update: 2024-12-23 13:22 GMT

Kattappana कट्टप्पना : इडुक्की के वंडीपेरियार में छह वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म व हत्या के मामले में बरी किए गए चुराकुलम एस्टेट के अर्जुन (25) ने कट्टप्पना कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। बाद में उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया। उसने केरल हाईकोर्ट के निर्देशानुसार आत्मसमर्पण किया। सरकार ने आरोपी को बरी करने के कट्टप्पना फास्ट ट्रैक विशेष कोर्ट के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर की थी। अभियोजन पक्ष ने कोर्ट को बताया था कि आरोपी विदेश भागने की फिराक में है। उसे पासपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया गया है। परिवार ने पहले आरोप लगाया था कि जांच में पुलिस की लापरवाही के कारण आरोपी भाग गया। मामले में फंसे अर्जुन को पिछले साल 14 दिसंबर को कट्टप्पना फास्ट ट्रैक पोक्सो कोर्ट ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था। बच्ची का शव 30 जून 2021 को वंडिपेरिया स्थित एस्टेट परिसर के एक कमरे में लटका मिला था। पुलिस जांच में पता चला था कि आरोपी बच्ची को तीन साल की उम्र से मिठाई और खाने-पीने की चीजें देकर उसका यौन शोषण कर रहा था। पुलिस ने 78 दिनों में चार्जशीट दाखिल की। ​​चार्जशीट दाखिल होने के दो साल बाद फैसला आया। तब कोर्ट ने कहा था कि वंडिपेरियार मामले में जांच अधिकारी की ओर से चूक हुई है। मामले में अर्जुन को बरी करने वाले फैसले की कॉपी में इसका जिक्र किया गया था। कोर्ट ने फैसले के दिन बताया था कि सबूत जुटाने में चूक हुई है और जांच अधिकारी की विश्वसनीयता संदिग्ध है

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