Kerala : अदालत ने कांग्रेस विधायक, डीसीसी अध्यक्ष की गिरफ्तारी पर रोक लगाई

Update: 2025-01-11 07:24 GMT
Wayanad   वायनाड: केरल की एक अदालत ने शुक्रवार को पुलिस को निर्देश दिया कि वह कांग्रेस विधायक आई सी बालकृष्णन और वायनाड डीसीसी अध्यक्ष एन डी अप्पाचन को 15 जनवरी तक गिरफ्तार न करे। इन पर पार्टी के वायनाड जिला पदाधिकारी एन एम विजयन और उनके बेटे को कथित तौर पर आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया है। यह अंतरिम राहत बालकृष्णन की अग्रिम जमानत याचिका के बाद दी गई। बालकृष्णन के वकील ने एक टीवी चैनल को बताया कि अदालत ने मौखिक रूप से पुलिस को बालकृष्णन को 15 जनवरी तक गिरफ्तार न करने का निर्देश दिया है और केस डायरी मांगी है। यह निर्देश बालकृष्णन की अग्रिम जमानत याचिका के जवाब में जारी किया गया। वकील ने कहा कि यही आदेश अप्पाचन पर भी लागू होता है, जिन्होंने अग्रिम जमानत के लिए एक अलग याचिका भी दायर की है।
दोनों याचिकाओं पर 15 जनवरी को विस्तृत बहस होनी है। वकील ने इस बात पर भी जोर दिया कि बालकृष्णन छिपे नहीं हैं और उनका छिपने का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि उन्हें 24 घंटे पुलिस सुरक्षा मिली हुई है। वकील ने पुष्टि की कि बालकृष्णन जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं और आगे भी ऐसा करते रहेंगे। इसके अलावा, विधायक को अभी तक पुलिस के समक्ष पूछताछ के लिए उपस्थित होने के लिए कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। गुरुवार को पुलिस ने कहा कि विजयन और उनके बेटे की दुखद मौत के बाद आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में बालकृष्णन, अप्पाचन और दो अन्य को आरोपी बनाया गया है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने पुष्टि की कि विजयन के सुसाइड नोट के आधार पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने से संबंधित संबंधित धारा को एफआईआर में जोड़ा गया है। अधिकारी ने पुष्टि की कि नोट में बालकृष्णन, अप्पाचन और दो अन्य का नाम था।
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