सरकारी निर्देश: मुआवज़ा प्रक्रिया में पहचान और बैंक विवरण जरूरी

Update: 2025-09-28 09:18 GMT
KOCHI कोच्चि: मोटर वाहन दुर्घटनाओं के लिए मुआवज़े हेतु दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (Accident Claims Tribunal) में आवेदन करने वालों को आधार, पैन, ईमेल विवरण और बैंक खाते का विवरण प्रस्तुत करना होगा। सर्वोच्च न्यायालय का यह आदेश केरल में भी लागू हो गया है। उच्च न्यायालय के आदेश में मुआवज़ा देने से पहले और बाद में अदालतों और पक्षकारों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं को भी स्पष्ट किया गया है।
ये प्रक्रियाएँ दुर्घटना में घायल हुए सभी लोगों, मृतक के उत्तराधिकारियों, क्षतिग्रस्त संपत्ति के मालिकों और पक्षकारों पर लागू होती हैं। यह केरल मोटर वाहन नियमों के अनुसार आवश्यक दस्तावेज़ों के अतिरिक्त है। यदि आवेदन दाखिल करते समय ये विवरण प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं, तो न्यायाधिकरण एक समय-सारिणी निर्धारित करेगा। विधिक सहायता प्राधिकरण उन लोगों को ये दस्तावेज़ प्राप्त करने में सहायता करेगा जिनके पास ये दस्तावेज़ नहीं हैं।
जिन मामलों में दस्तावेज़ प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं, वहाँ उनके प्रस्तुत किए जाने तक कोई अंतरिम राहत या आदेश नहीं दिया जाएगा। न्यायाधिकरण कार्यालय से नोटिस जारी नहीं किए जाएँगे। एमएसीटी अदालतें सुनवाई या अंतरिम आदेश से पहले शिकायतकर्ताओं को तलब करेंगी। बैंक खाता रिकॉर्ड और बैंक प्रमाणपत्र/रद्द चेक लीफ उस समय प्रस्तुत किए जाने चाहिए। खाता संख्या या ईमेल पते में किसी भी बदलाव की भी सूचना दी जानी चाहिए। गैर-पारिवारिक सदस्यों के साथ संयुक्त खाते स्वीकार नहीं किए जाएँगे। ये निर्देश लोक अदालतों में तय किए गए मामलों पर भी लागू होंगे।
यदि आवेदक नाबालिग है, तो खाता अभिभावक के नाम पर खोला जाना चाहिए।
यदि मुआवज़ा किसी तीसरे पक्ष द्वारा प्राप्त किया जा रहा है, तो राशि उसके अधिकार की पुष्टि के बाद ही हस्तांतरित की जानी चाहिए।
यदि आश्रित की राशि प्राप्त करने से पहले मृत्यु हो जाती है, तो उत्तराधिकारियों के दस्तावेज़ों की जाँच की जानी चाहिए और आगे की कार्रवाई की जानी चाहिए।
यदि मुआवज़ा प्राप्त करने के लिए कोई नहीं आता है, तो न्यायाधिकरण को इसकी सूचना उच्च न्यायालय रजिस्ट्री को देनी चाहिए।
प्रक्रियाओं को MACT वेबसाइटों, बीमा और परिवहन कंपनियों की वेबसाइटों आदि पर प्रचारित किया जाना चाहिए। भारत में MACT मामले लंबित: 10,46,000 कुल दावे: 80,450 करोड़ रुपये केरल में (वाहन दुर्घटनाएँ, मृत्यु, चोट) 2024: 48834, 3880, 54796 2025 (जुलाई तक): 28724, 2017, 32569
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