केसी वेणुगोपाल द्वारा दायर मानहानि मामले में BJP नेता शोभा सुरेंद्रन को अदालत तलब करेगी
Alappuzha अलपुझा: अलपुझा में प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट कोर्ट ने बुधवार को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) के महासचिव केसी वेणुगोपाल द्वारा दायर मानहानि मामले में भाजपा नेता शोभा सुरेंद्रन के खिलाफ जांच का आदेश दिया। फाइल में कांग्रेस नेता की शिकायत मिलने के बाद, न्यायाधीश शाना बेगम ने भाजपा नेता को समन जारी करने का आदेश दिया, जिसमें उन्हें 8 मई को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया गया। अलपुझा से लोकसभा सांसद केसी वेणुगोपाल ने 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान शोभा सुरेंद्रन द्वारा लगाए गए आरोपों को लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाया। इससे पहले, कांग्रेस सांसद ने भाजपा नेता को एक कानूनी नोटिस भेजा था, जिसमें उनके बयानों को वापस लेने और चरित्र हनन के लिए माफी मांगने की मांग की गई थी। जब उन्होंने जवाब नहीं दिया, तो वेणुगोपाल ने कानूनी कार्रवाई की। वेणुगोपाल ने इस मुद्दे के संबंध में अलपुझा दक्षिण पुलिस में भी शिकायत दर्ज कराई और बाद में अपना बयान दर्ज कराने के लिए अदालत में पेश हुए। 2024 के लोकसभा चुनाव में अलपुझा संसदीय क्षेत्र में वेणुगोपाल की प्रतिद्वंद्वी शोभा सुरेंद्रन थीं। प्रचार के दौरान उन्होंने कांग्रेस नेता पर अवैध खनन का आरोप लगाया था। उनका आरोप था कि केरल में खनन कार्यों के ज़रिए उन्होंने करोड़ों रुपए कमाए हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि वेणुगोपाल और राजस्थान के पूर्व मंत्री शीशराम ओला अवैध खनन से जुड़े अंतरराष्ट्रीय सौदों में शामिल थे।