केरल सरकार के एआई कैमरा घोटाले की अदालत की निगरानी में हो जांच : कांग्रेस
कोच्चि (आईएएनएस)| विपक्ष के नेता वी.डी. सतीशन ने अपने पूर्ववर्ती और कांग्रेस विधायक रमेश चेन्निथला के साथ सोमवार को केरल उच्च न्यायालय का रुख किया और सुरक्षित केरल परियोजना की अदालत की निगरानी में जांच की मांग की, जिसमें सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए राज्य भर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैमरे लगाए जाने थे। पिछले कई हफ्तों से यह जोड़ी इस परियोजना को चालू करने के तरीके पर जोर-शोर से चल रही है। उन्होंने आरोप लगाया था कि यह 100 करोड़ रुपये का एक भ्रष्ट सौदा था और यह दिखाने के लिए कई दस्तावेज सामने आए थे कि उन्होंने जो दावा किया वह एक पारदर्शी सौदा नहीं था।
अपनी याचिका में उन्होंने आरोप लगाया कि एआई कैमरों की स्थापना के लिए निविदाओं के पुरस्कार के परिणामस्वरूप 'भाई-भतीजावाद, पक्षपात और गोपनीयता के उल्लंघन सहित भ्रष्टाचार' हुआ।
याचिका में कहा गया है, ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन से अन्य जानकारी सहित व्यक्तियों के गोपनीय और निजी डेटा को निजी ऑपरेटरों की दया पर छोड़ दिया जाता है, जो केवल उनके लाभ मार्जिन पर नजर रखते हैं। यातायात नियमों के उल्लंघनकर्ताओं पर जुर्माना लगाने का एकमात्र अधिकार संबंधित अधिकारी के पास होता है, जो एमवीआई या एएमवीआई के पद पर हो। लेकिन अब यह जिम्मेदारी निजी कंपनियों पर डाला गया है, जो नागरिकों के निजी डेटा तक पहुंच बनाएगी और जुर्माना लगाएगी।
याचिका में यह भी दावा किया गया है कि परियोजना शुरू से ही भ्रष्टाचार की एक पिरामिड शैली में शामिल थी, जब केलट्रोन नामक एक राज्य सरकार की कंपनी को कार्य आदेश जारी किया गया था। हालांकि वित्त विभाग ने परियोजना को निष्पादित करने की अपनी क्षमता के बारे में गंभीर आपत्तियां उठाई थीं।
याचिका में आरोप लगाया गया है कि एसआरआईटी इंडिया प्रा. लिमिटेड और प्रेसाडियो टेक्नोलॉजीज प्रा. लिमिटेड में बहुत भ्रष्टाचार था। इसलिए अदालत की निगरानी में जांच की मांग की गई है।
याचिका में आगे कहा गया है, "दुर्भाग्य से राज्य की जांच एजेंसी उन लोगों के नियंत्रण और नियंत्रण में है, जो लेन-देन के लाभार्थी हैं। चूंकि सत्ता के शीर्ष पदों पर भ्रष्टाचार किया जाता है, इसलिए राज्य पुलिस इस मामले में पूरी तरह से असहाय है। केंद्रीय एजेंसियां जो एक स्वाभाविक विकल्प होती हैं, ने प्रदर्शित किया है कि वे इस तरह की कोई जांच नहीं करेंगी, जिससे राज्य सरकार को नुकसान हो।
--आईएएनएस