कोच्चि की कचरे की समस्या के त्वरित समाधान के रूप में कलेक्टर ने 'नो पार्किंग' आदेश जारी किया
आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30 व 33 के आधार पर प्रतिबंध आदेश जारी किया है.
कोच्चि: कोच्चि शहर में कुछ प्रमुख सड़कों के किनारे बड़े वाहनों की पार्किंग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. जिलाधिकारी एन एस के उमेश ने सोमवार को इस संबंध में आदेश जारी कर इन वाहनों की आड़ में सड़कों के किनारे कूड़ा फेंकने वालों को रोकने के प्रयास किए।
आदेश के अनुसार कंटेनर-टैंकर लॉरी सहित बड़े वाहनों को वल्लारपडोम कंटेनर टर्मिनल रोड, सीपोर्ट-एयरपोर्ट रोड, इरुम्पनम-अंबलमुगल रोड और कुंदनूर-कोच्चि हार्बर रोड पर पार्किंग से प्रतिबंधित कर दिया गया है।
कंटेनर-टैंकर लॉरी इन सड़कों के किनारे हफ्तों तक खड़ी रहती हैं। संबंधित नगर निगम के अधिकारियों ने जिला कलेक्टर से शिकायत की थी कि लोग इस तरह के खड़े वाहनों के पीछे सड़क के किनारे प्लास्टिक कचरा सहित कचरा डंप कर रहे थे। कलेक्टर ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30 व 33 के आधार पर प्रतिबंध आदेश जारी किया है.