ब्रह्मपुरम आग: एर्नाकुलम प्रशासन ने दो दिनों के लिए शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने का आदेश दिया
कोच्चि (एएनआई): ब्रह्मपुरम वेस्ट प्लांट में आग लगने की घटना के संबंध में केरल उच्च न्यायालय के आदेश के बाद, एर्नाकुलम जिला प्रशासन ने स्वास्थ्य संबंधी एहतियात के तौर पर अगले दो दिनों के लिए पेशेवर कॉलेजों सहित सभी शैक्षणिक संस्थानों में छुट्टी की घोषणा की है.
छुट्टियां (9 मार्च से 10 मार्च तक) कोच्चि नगर निगम, तीन नगर पालिकाओं और तीन पंचायतों के लिए लागू होंगी।
कोच्चि निगम के अलावा, वडवुकोड-पुथेनक्रूज़ ग्राम पंचायत, किज़क्कंबलम ग्राम पंचायत, कुन्नथुनाद ग्राम पंचायत, थ्रिक्काक्करा नगर पालिका, थ्रिप्पुनिथुरा नगर पालिका और मरादु नगर पालिका में अवकाश घोषित किया गया है।
यह अवकाश आंगनवाड़ियों, किंडरगार्टन और डे केयर सेंटरों, सरकारी, सहायता प्राप्त और गैर-सहायता प्राप्त, सीबीएसई और आईसीएसई स्कूलों पर लागू होगा। एसएसएलसी और हायर सेकेंडरी परीक्षा सहित सार्वजनिक परीक्षाएं अपरिवर्तित रहेंगी।
इससे पहले आज, केरल उच्च न्यायालय ने एर्नाकुलम के जिला कलेक्टर को ब्रह्मपुरम अपशिष्ट संयंत्र में हुई आग की घटना पर शुक्रवार को एक व्यापक हलफनामा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।
अदालत को सूचित किया गया कि छात्रों के लिए प्रदूषण असहनीय था, और उन्हें वापस भेज दिया गया।
आग 2 मार्च को लगी थी और अभी तक पूरी तरह बुझी नहीं है. आग बुझाने के लिए भारतीय नौसेना के हेलीकॉप्टर आग और बचाव अधिकारियों के साथ ब्रह्मपुरम में काम कर रहे हैं। (एएनआई)