ब्रह्मपुरम अनुबंध: न्याय मित्र को सूचना सौंपने का आदेश

एमिकस क्यूरी को दस्तावेजों की जांच करनी चाहिए और इसके सार से अदालत को अवगत कराया जाना चाहिए।

Update: 2023-04-04 07:59 GMT
कोच्चि: केरल उच्च न्यायालय ने संबंधित अधिकारियों को ब्रह्मपुरम में ठोस कचरे को संभालने के लिए अनुबंध के पुरस्कार के बारे में विवरण अदालत द्वारा नियुक्त एमिकस क्यूरी को सौंपने का निर्देश दिया है।
न्यायमूर्ति एस वी भट्टी और न्यायमूर्ति बसंत बालाजी ने ब्रह्मपुरम अपशिष्ट उपचार संयंत्र में आग लगने और इसके बाद शहर में फैले जहरीले धुएं के मद्देनजर उच्च न्यायालय द्वारा शुरू किए गए स्वत: संज्ञान मामले पर निर्देश जारी किया।
निगम सचिव सभी दस्तावेजों को स्कैन कर मंगलवार की शाम तक सॉफ्ट कॉपी भेज दें। खंडपीठ ने यह भी निर्देश दिया कि एमिकस क्यूरी को दस्तावेजों की जांच करनी चाहिए और इसके सार से अदालत को अवगत कराया जाना चाहिए।
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