M V Govindan द्वारा दायर मानहानि मामले में स्वप्ना सुरेश को जमानत

Update: 2024-06-06 14:22 GMT
KANNUR: CPM state secretary M V Govindan द्वारा दायर मानहानि मामले में स्वप्ना सुरेश को जमानत मिल गई है। थलीपराम्बु मजिस्ट्रेट कोर्ट ने यह जमानत दी है। मामले की पहली आरोपी स्वप्ना सुरेश कई बार समन किए जाने के बावजूद कोर्ट में पेश नहीं हुई। इसके बाद कोर्ट ने वारंट जारी किया और जल्द ही वह आज कोर्ट में पेश हुई।
स्वप्ना ने फेसबुक लाइव के जरिए आरोप लगाया कि गोविंदन ने सोना तस्करी मामले में मुख्यमंत्री और उनके परिवार के खिलाफ लगाए गए आरोपों को वापस लेने के लिए विजेश पिल्लई के जरिए 30 करोड़ रुपये देने का वादा किया था। बाद में गोविंदन ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कहा कि इससे उनकी और मुख्यमंत्री की मानहानि हुई है। मामले की सुनवाई 26 जून तक के लिए टाल दी गई है।
सीपीएम के क्षेत्रीय सचिव की शिकायत पर पुलिस ने स्वप्ना के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इसे रद्द करने की स्वप्ना की याचिका हाईकोर्ट में विचाराधीन है। हालांकि, स्वप्ना ने मीडिया को जवाब देते हुए कहा कि वह अपने आरोपों पर अडिग हैं।
स्वप्ना का आरोप
Vijay Pillai ने कहा कि वह साक्षात्कार के बहाने बेंगलुरु में उससे मिलना चाहता था। वहां जाकर बातचीत करते समय उसे एहसास हुआ कि यह सुलह-समझौते की बातचीत है। विजय पिल्लई ने कहा कि एक सप्ताह का समय दिया जाएगा और वह यहां से अपने बच्चों के साथ हरियाणा या जयपुर चली जाए। वहां सारी सुविधाएं जुटाई जाएंगी और वहां से वह मलेशिया या यूके जाए और वहां के लिए सारी व्यवस्था की जाएगी। उसने स्वप्ना से मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, उनकी पत्नी कमला और बेटी वीना के खिलाफ सारे सबूत सौंपने को कहा। उन्होंने कहा कि वे सारे सबूत नष्ट कर देंगे।
विजय पिल्लई ने कहा कि पार्टी सचिव एमवी गोविंदन ने धमकी दी कि अगर वह बेंगलुरु नहीं छोड़ती है, तो सुलह-समझौते की कोई बातचीत नहीं होगी और उसे मार दिया जाएगा। उसे मुख्यमंत्री, वीना और यूसुफ अली के खिलाफ बोलना बंद कर देना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि उसने जो कुछ भी कहा वह सब झूठ है और फिर वह जगह छोड़ दे। इसके लिए उसे 30 करोड़ रुपये की पेशकश की गई थी। पिल्लई ने कहा कि यूसुफ अली उसे खत्म कर देगा और उसे सावधान रहने को कहा। स्वप्ना ने अपने लाइव में यह भी कहा कि विजय पिल्लई ने कहा कि अगर यूसुफ अली चाहे तो उसके बैग में ड्रग्स रख सकता है और उसे गिरफ्तार करवा सकता है।
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