अट्टापडी मधु मॉब लिंचिंग: 16 में से 14 आरोपियों को दोषी ठहराया
छठा आरोपी (अबूबकर): आईपीसी की धारा 323, 304, 149 और एससी/एसटी कानून के तहत दोषी करार दिया गया
मन्नारक्कड़: केरल के पलक्कड़ जिले की एक विशेष अदालत ने अट्टापडी मधु मॉब लिंचिंग मामले में मंगलवार को 16 में से 14 आरोपियों को दोषी करार दिया. अदालत बुधवार को सजा सुनाएगी।
पहला (हुसैन), दूसरा (मरक्कर), तीसरा (शम्सुद्दीन), पांचवां (राधाकृष्णन), छठा (अबूबकर), सातवां (सिद्दीकी), आठवां (उबैद), नौवां (नजीब) और दसवां (जैजुमन), 12वां (सजीवन) इस मामले में 13वें (सतीश), 14वें (हरीश), 15वें (बीजू) और 16वें (मुनीर) आरोपियों को मधु की हत्या का दोषी ठहराया गया.
चौथे (अनीश) और 11वें (अब्दुल करीम) आरोपियों को छोड़ दिया गया।
अट्टापदी ने 8 वर्षों में 131 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता के बावजूद 121 बच्चों की मौत की सूचना दी है
मन्नारक्कड़ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विशेष अदालत घटना के पांच साल बाद फैसला सुना रही थी।
अभियुक्तों पर लगाए गए आरोप इस प्रकार हैं:
पहला आरोपी (हुसैन): आईपीसी की धारा 323, 304, 149 के तहत दोषी ठहराया गया
दूसरा आरोपी (मराक्कर): आईपीसी की धारा 323, 304, 149 और एससी/एसटी कानून के तहत दोषी करार दिया गया
तीसरा आरोपी (शमसुद्दीन): आईपीसी की धारा 323, 304, 149 और एससी/एसटी कानून के तहत दोषी करार दिया गया
पांचवां आरोपी (राधाकृष्णन): आईपीसी की धारा 323, 304, 149 और एससी/एसटी कानून के तहत दोषी करार दिया गया
छठा आरोपी (अबूबकर): आईपीसी की धारा 323, 304, 149 और एससी/एसटी कानून के तहत दोषी करार दिया गया