अरिकोम्बन: हाईकोर्ट ने सरकार की मांग मानी, और समय दिया

Update: 2023-04-19 08:18 GMT
KOCHI: केरल उच्च न्यायालय ने अरिकोम्बन के स्थानांतरण के संबंध में याचिका में सरकार की मांग को स्वीकार कर लिया। अगर अरीकोम्बन को चिन्नकनाल से परम्बिकुलम में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता तो अदालत ने एक जगह खोजने के लिए और समय दिया। हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश में कहा गया है कि सरकार खुद जगह तलाशे। याचिका पर न्यायमूर्ति एके जयशंकरन नांबियार और न्यायमूर्ति पी गोपीनाथ की पीठ ने विचार किया।
सरकार को विशेषज्ञ समिति को एक सीलबंद लिफाफे में सूचित करना चाहिए कि अरिकोम्बन का अनुवाद कैसे किया जा रहा है। कोर्ट ने कहा कि अगर विशेषज्ञ समिति सरकार द्वारा तय किए गए स्थान को मंजूरी देती है, तो वे उच्च न्यायालय के फैसले की प्रतीक्षा किए बिना आगे बढ़ सकते हैं। नई जगह मिलने तक अरीकोम्बन की निगरानी की जानी चाहिए। इडुक्की के अलावा वायनाड और पलक्कड़ में एक टास्क फोर्स होनी चाहिए। उन्हें मानव-पशु के मुद्दों का अध्ययन करना चाहिए। टास्क फोर्स में डीएफओ व राजस्व मंडल अधिकारी हों। पीठ ने कहा कि अध्ययन के बाद रिपोर्ट अदालत में पेश की जानी चाहिए।
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