अंबूरी राखी मोल हत्या: तीनों आरोपियों को कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई
राखी जब भी छुट्टी पर घर आतीं तो दोनों साथ में घूमते थे। अभियोजन पक्ष ने कहा कि दोनों ने फरवरी 2019 में कोच्चि के एक मंदिर में गुपचुप तरीके से शादी भी की थी।
तिरुवनंतपुरम की अतिरिक्त सत्र अदालत ने 21 जून, 2019 को राखी मोल की हत्या, जिसे 'अंबूरी मर्डर' कहा जाता है, के तीन आरोपियों को शुक्रवार को कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई। आरोपी भारतीय सेना में ड्राइवर अखिल एस नायर (24), उनके बड़े भाई राहुल एस नायर (27) और उनके दोस्त आदर्श नायर (23) हैं। तीनों पर तीन-तीन लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
तीनों आरोपी तिरुवनंतपुरम जिले के पूर्वी छोर के एक गांव अंबूरी के थे और पश्चिमी घाट से सटे हुए थे। राखी मोल अंबूरी से करीब 20 किलोमीटर पश्चिम में नेय्यात्तिनकारा में रहती थीं।
हत्या के मुख्य आरोपी अखिल के बारे में कहा जाता है कि वह अपने से कम से कम सात साल बड़ी महिला राखी मोल से प्यार करता था। राखी एक निजी केबल कंपनी के ब्रॉडबैंड विंग में कोच्चि के कलामसेरी में काम कर रही थी। पुलिस के मुताबिक, मिस्ड कॉल की वजह से ही दोनों पहली बार साथ आए थे। यह शुरुआती बातचीत फिर प्रेम प्रसंग में बदल गई।
राखी जब भी छुट्टी पर घर आतीं तो दोनों साथ में घूमते थे। अभियोजन पक्ष ने कहा कि दोनों ने फरवरी 2019 में कोच्चि के एक मंदिर में गुपचुप तरीके से शादी भी की थी।
लेकिन अखिल भी दो वक्त के राखी मोल थे। वह उसी समय एक अन्य महिला से प्रेम करता था। दूसरा अफेयर और गंभीर हो गया और उसकी शादी दूसरे प्रेमी के साथ आधिकारिक रूप से तय हो गई। ऐसा लगा जैसे अखिल ने राखी मोल से नाता तोड़ लिया हो। उन्होंने अपने सगाई समारोह की तस्वीरें अपने फेसबुक पेज पर भी अपलोड की थीं।