POCSO मामले में आरोपी को 37 साल सश्रम कारावास और जुर्माना

Update: 2025-08-07 09:53 GMT

Kerala केरल : नाबालिग लड़की के अपहरण और यौन उत्पीड़न के मामले में आरोपी को 37 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। वतनपल्ली बीच निवासी बिनीश (34) को दोषी पाते हुए 37 साल कठोर कारावास और 1,25,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। कुन्नमकुलम विशेष पॉक्सो अदालत की न्यायाधीश एस. लीशा ने यह फैसला सुनाया।

Tags:    

Similar News