POCSO मामले में आरोपी को आजीवन कारावास और जुर्माना

Update: 2026-03-25 09:48 GMT

Kerala केरल: सात साल की बच्ची के साथ बार-बार यौन उत्पीड़न करने के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास और 1,51,000 रुपये के जुर्माने की सज़ा सुनाई गई है।

चावक्काड फास्ट-ट्रैक विशेष अदालत ने पावरट्टी के रहने वाले लॉरेंस उर्फ ​​बाबू (54) को दोषी पाया और उसे सज़ा सुनाई।

यह घटना जून 2023 और सितंबर 2024 के बीच एक डे-केयर सेंटर में हुई थी। अगर जुर्माना नहीं भरा जाता है, तो उसे जेल में 10 महीने और बिताने होंगे। अगर जुर्माना भरा जाता है, तो यह भी आदेश दिया गया है कि वह राशि पीड़िता को दी जाए। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक एडवोकेट सिजू मुत्ताथ और एडवोकेट सी. निशा पेश हुए। संपर्क अधिकारी (Liaison Officer) C.P.O. ए. प्रसीथा ने अदालत में अभियोजन की कार्यवाही का समन्वय किया।

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