नाबालिग के यौन शोषण के आरोप में 83 वर्षीय व्यक्ति को केरल में जेल की सजा

Update: 2023-02-14 02:46 GMT

एर्नाकुलम पॉक्सो कोर्ट ने तीन साल पहले एक साढ़े तीन साल की बच्ची के यौन शोषण के लिए मंदिर के पुजारी 83 वर्षीय व्यक्ति को 45 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।

न्यायाधीश के सोमन ने उदयमपुरूर निवासी पुरुषोत्तमन को यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम और आईपीसी के तहत दोषी पाया। अदालत ने वृद्ध पर 80 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। पैसा लड़की को दिया जाएगा।

पुरुषोत्तमन ने अपराध तब किया जब उसे लड़की के घर के पास एक मंदिर का पुजारी नियुक्त किया गया। उसने बच्ची को रॉक कैंडी और सूखे अंगूर देकर फुसलाया और उसका यौन शोषण किया। घटना का पता तब चला जब बच्चे में व्यवहार संबंधी गंभीर विकार दिखाई देने लगे।

उदयमपेरूर पुलिस ने तब मामला दर्ज किया और बच्चे के बयान के आधार पर पुरुषोत्तमन को गिरफ्तार कर लिया।




क्रेडिट : newindianexpress.com

Tags:    

Similar News

-->