यौन उत्पीड़न मामले में प्रत्येक व्यक्ति को 66 साल की जेल और दो लाख का जुर्माना
Kerala केरल : पांच साल की बच्ची से यौन उत्पीड़न के मामले में दोनों को 66 साल सश्रम कारावास और 2 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। पलक्कड़ के करुकापुथुर के पनयापुली निवासी सिजू (33) को वडक्कनचेरी फास्ट ट्रैक स्पेशल (POCSO) कोर्ट के जज आर. मिनी ने विभिन्न धाराओं के तहत दोषी करार दिया। जमानत पर बाहर आया प्रति कोर्ट की सुनवाई के दौरान लापता हो गया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। अभियोजन पक्ष का आरोप है कि प्रति ने दिसंबर 2018 में कई दिनों तक बच्ची का यौन उत्पीड़न किया।