Kerala, असम और पुडुचेरी के 2.3 लाख मतदाता घर बैठे मतदान की सुविधा का लाभ उठाएंगे

Update: 2026-03-30 14:17 GMT
New Delhi : भारत के चुनाव आयोग ने सोमवार को बताया कि केरल, असम और पुडुचेरी में 2.37 लाख से ज़्यादा वोटरों को अब तक रिटर्निंग अधिकारियों (ROs) ने घर से वोट डालने की सुविधा के लिए मंज़ूरी दे दी है। यह डेटा 30 मार्च तक का है। केरल, असम और पुडुचेरी के अलग-अलग निर्वाचन क्षेत्रों में घर से वोट डालने की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है और 5 अप्रैल तक पूरी हो जाएगी। चुनाव आयोग ने एक प्रेस रिलीज़ में बताया कि अगर पहली बार जाने पर वोटर मौजूद नहीं होता है, तो दूसरी बार भी जाया जाएगा।
मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों को उन वोटरों की एक लिस्ट दी जाती है जो घर से वोट डालने की सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। चुनाव आयोग ने बताया कि प्रक्रिया के अनुसार, सभी उम्मीदवारों को पोलिंग टीमों के दौरे के शेड्यूल के बारे में बताया जाता है, और अगर वे चाहें, तो वे रिटर्निंग अधिकारी को फॉर्म 10 में सूचना देने के बाद पोलिंग टीमों के साथ जाने के लिए अपना प्रतिनिधि भेज सकते हैं।
रिलीज़ में आगे कहा गया है कि बाकी 85+ और PwD (दिव्यांग) वोटरों, जिन्होंने घर से वोट डालने की वैकल्पिक सुविधा नहीं चुनी है, उन्हें पोलिंग स्टेशनों पर सभी ज़रूरी सुविधाएँ दी जाएँगी, जिनमें स्वयंसेवक, व्हीलचेयर और दूसरी मदद शामिल है, ताकि उन्हें वोट डालने में कोई परेशानी न हो।
चुनाव आयोग ने 15 मार्च को असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की विधानसभाओं के आम चुनावों और 6 राज्यों में उपचुनावों का शेड्यूल घोषित किया था। असम, केरल और पुडुचेरी में 9 अप्रैल को वोट डाले जाएँगे।
चुनाव आयोग, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 60(c) के अनुसार, 85 साल से ज़्यादा उम्र के बुज़ुर्ग वोटरों और वोटर लिस्ट में चिह्नित दिव्यांग व्यक्तियों (PwDs) के लिए घर से वोट डालने की वैकल्पिक सुविधा देता है, जो पोस्टल बैलेट के ज़रिए अपना वोट डाल सकते हैं। ऐसे वोटरों को अधिसूचना जारी होने की तारीख से 5 दिनों के अंदर अपने संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को आवेदन करना होता है।
चुनाव आयोग ने बताया कि पश्चिम बंगाल के पहले चरण और तमिलनाडु के लिए अधिसूचना 30 मार्च को जारी कर दी गई है। पश्चिम बंगाल के दूसरे चरण के लिए अधिसूचना 2 अप्रैल को जारी की जाएगी। (ANI)
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