इडुक्की:  इडुक्की में चौदह साल की लड़की से बलात्कार कर उसे गर्भवती करने वाले रिश्तेदार को 80 साल के कठोर कारावास और 40 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। घटना 2020 में राजक्कड़ पुलिस स्टेशन क्षेत्र में हुई थी। इडुक्की POCSO कोर्ट ने सुनाई सजा.
जब लड़की ने बच्चे को जन्म दिया तो छेड़छाड़ की जानकारी सामने आई। जब उसकी पत्नी घर पर नहीं थी तो उसने बच्ची से बलात्कार किया। आरोपी को अधिकतम 20 साल की सजा हो सकती है। कोर्ट ने लड़की के पुनर्वास के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को एक लाख रुपये देने का भी निर्देश दिया है.
मामले में अभियोजन पक्ष ने 23 गवाह, 26 दस्तावेज और 6 साक्ष्य पेश किये।
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