कोल्लम: कोल्लम सहायक सत्र न्यायालय ने शुक्रवार को प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के 11 कार्यकर्ताओं को तीन सीपीएम कार्यकर्ताओं की हत्या के प्रयास के लिए सात साल के कठोर कारावास और प्रत्येक पर 30,000 रुपये का जुर्माना लगाया। न्यायाधीश टी अमृता ने फैसला सुनाया। दोषी ठहराए गए लोगों में नेदुम्पना निवासी मोहम्मद फैसल (34), मोहम्मद ताहिर (32), सलीम (35), अब्दुल जालीन (43), शहीर मुसलियार (44), मोहम्मद अनवर उर्फ अनु (35), शान (38), शफी और हुसैन, मुत्तक्कावु निवासी इरशाद (38) और चारुविला निवासी किरार उर्फ दीरार (39) शामिल हैं। इनमें से चार, जिनमें पहला आरोपी मोहम्मद अनवर और छठा आरोपी शान शामिल हैं, फरार हैं। दोनों को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन मुकदमे के दौरान वे फरार हो गए। नौवां आरोपी शफी और ग्यारहवां आरोपी हुसैन भी फरार हैं। अदालत ने घायलों को मुआवजे के तौर पर 50,000 रुपये का जुर्माना भरने का भी निर्देश दिया।
सीपीएम कार्यकर्ताओं निसाम, रंजीत और सैफुद्दीन पर बेरहमी से हमला किया गया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। सैफुद्दीन और रंजीत का पहले तिरुवनंतपुरम एमसीएच और बाद में तिरुवनंतपुरम के एसपी फोर्ट अस्पताल और अजीजिया मेडिकल कॉलेज में इलाज किया गया।