कामकाजी महिला पति से भारी मुआवजे का दावा नहीं कर सकती: कर्नाटक हाईकोर्ट
एक तलाकशुदा महिला द्वारा प्रस्तुत आपराधिक समीक्षा याचिका पर गौर करते हुए यह फैसला दिया
बेंगलुरु: कर्नाटक हाई कोर्ट ने एक बड़े फैसले में फैसला सुनाया है कि जब एक विवाहित महिला काम करने में सक्षम होती है, तो वह अपने पति से भारी मुआवजे की उम्मीद नहीं कर सकती है.
न्यायमूर्ति राजेंद्र बदामीकर की अध्यक्षता वाली पीठ ने बुधवार कोएक तलाकशुदा महिला द्वारा प्रस्तुत आपराधिक समीक्षा याचिका पर गौर करते हुए यह फैसला दिया।
अदालत ने सत्र अदालत के फैसले को भी बरकरार रखा, जिसमें मासिक गुजारा भत्ता राशि 10,000 रुपये से घटाकर 5,000 रुपये और मुआवजा 3 लाख रुपये से घटाकर 2 लाख रुपये कर दिया गया।
पीठ ने कहा कि शादी से पहले काम करने वाली महिला के लिए शादी के बाद घर बैठने के लिए पर्याप्त आधार नहीं हैं।
“काम करने की क्षमता होने के कारण, वह बेकार नहीं रह सकती और पति से मुआवजे की मांग नहीं कर सकती। वह केवल आजीविका के लिए गुजारा भत्ता मांग सकती है, ”पीठ ने कहा।
याचिकाकर्ता का पूर्व पति एक प्रोविजन स्टोर चलाता है और अपनी मां और अविवाहित बहन की देखभाल कर रहा है।
पति के साथ रहने में असमर्थ होने पर महिला ने तलाक मांगा।
याचिकाकर्ता ने 3 लाख रुपये मुआवजे और 10,000 रुपये मासिक गुजारा भत्ता की मांग की थी.
सत्र अदालत ने 2 लाख रुपये मुआवजा और 5,000 रुपये गुजारा भत्ता दिया था।
याचिकाकर्ता ने आदेश पर सवाल उठाया था और उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की थी।
उसने दावा किया कि उसे दिया गया मुआवजा कम है और वह अपना जीवन नहीं जी पाएगी।