Karnataka : महिला का अपहरण कर बलात्कार, दो गिरफ्तार

पुलिस ने अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ चेतावनी दी

Update: 2024-08-24 08:29 GMT
Karnataka उडुपी : उडुपी जिले के करकला कस्बे से शनिवार को इंस्टाग्राम मित्र द्वारा 21 वर्षीय महिला का अपहरण कर बलात्कार करने की घटना सामने आई। घटना करकला टाउन पुलिस स्टेशन की सीमा में हुई थी।
पुलिस ने इस सिलसिले में दो लोगों को गिरफ्तार किया है और पीड़िता को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस मामले ने नया मोड़ ले लिया है, जब हिंदू संगठनों ने आरोप लगाया कि पीड़िता के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।
हालांकि, पुलिस ने सामूहिक बलात्कार की संभावना से इनकार किया है और अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान अल्ताफ और सवेरा रिचर्ड करदोसा के रूप में हुई है।
उडुपी के एसपी डॉ. अरुण कुमार ने शनिवार को बताया, "शुक्रवार शाम को हमें एक युवती के अपहरण और बलात्कार की घटना की शिकायत मिली। पीड़िता और आरोपी तीन महीने से इंस्टाग्राम पर दोस्त थे। आरोपी और पीड़िता एक ही जगह के रहने वाले हैं।"
आरोपी अल्ताफ, जो महिला का इंस्टाग्राम दोस्त था, ने पीड़िता को फोन करके शुक्रवार दोपहर को उसके कार्यस्थल के पास एक खास जगह पर आने को कहा था। जब पीड़िता एक खास जगह पर पहुंची, तो उसे वहां से अगवा कर लिया गया, उन्होंने बताया।
पीड़िता का दावा है कि उसे कुछ नशीले पदार्थों से युक्त पेय पीने के लिए मजबूर किया गया और फिर आरोपी ने उसके साथ बलात्कार किया, एसपी अरुण कुमार ने बताया। उन्होंने बताया कि अपराध करने के बाद आरोपी ने पीड़िता को घर छोड़ दिया था।
एसपी ने बताया, "बलात्कार के आरोपी अल्ताफ और आरोपी को बीयर की बोतलें सप्लाई करने वाले सवेरा रिचर्ड करदोसा नामक एक अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके वाहन जब्त कर लिए गए हैं। पीड़िता को इलाज के लिए केएमसी मणिपाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कानून के अनुसार कानूनी प्रक्रियाएं पूरी की जाएंगी और मामले में आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी।" उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर घटना के बारे में झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं, जो पुलिस में दर्ज शिकायत और मेडिकल रिपोर्ट में नहीं हैं। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, "हम मामले के बारे में झूठी खबरें फैलाने के पीछे कौन है, इसकी जांच करेंगे और कार्रवाई शुरू करेंगे।" मामला बीएनएस एक्ट की धारा 135, 64, 3(5) के तहत दर्ज किया गया है। एसपी ने कहा कि पीड़िता का बयान अदालत में दर्ज किया जाएगा और आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी।

(आईएएनएस) 

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