Valmiki Corp Case: कर्नाटक हाईकोर्ट ने जांच सीबीआई को सौंपने से किया इनकार
New Delhi नई दिल्ली: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बुधवार को यूनियन बैंक द्वारा दायर उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें वाल्मीके कॉरपोरेशन मामले की जांच राज्य पुलिस से केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपने की मांग की गई थी।
उच्च न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 30 सितंबर को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना की एकल पीठ ने मौखिक रूप से फैसला सुनाते हुए कहा, "मैंने धारा 35ए (बैंकिंग विनियमन अधिनियम) की व्याख्या को सीबीआई को सौंपने का आधार नहीं माना है। अगर मैं इसकी अनुमति देता हूं तो हर बैंकिंग संस्थान पूछ सकता है। डीएसपी अधिनियम निरर्थक हो सकता है।"