Unauthorized hoardings : हाईकोर्ट ने बीबीएमपी से दंडात्मक प्रावधान शामिल करने को कहा
बेंगलुरू BENGALURU : शहर में अनधिकृत होर्डिंग, फ्लेक्स और बैनर की समस्या को गंभीरता से लेते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा कि बीबीएमपी को प्रस्तावित बीबीएमपी (विज्ञापन) उपनियम 2024 में दंडात्मक प्रावधान शामिल करना चाहिए, जो अपराधियों और गलत काम करने वालों के खिलाफ निवारक के रूप में काम कर सकता है। मुख्य न्यायाधीश एनवी अंजारिया और न्यायमूर्ति केवी अरविंद की खंडपीठ ने अनधिकृत होर्डिंग के खिलाफ जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये विचार व्यक्त किए।
कोर्ट ने कहा कि बीबीएमपी अधिकारियों को अनधिकृत फ्लेक्स की निरंतर निगरानी सुनिश्चित करनी चाहिए और कानूनी फ्लेक्स के साथ भी मानसून जैसे मौसम में होने वाली दुर्घटनाओं के खिलाफ अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए। इसने कहा कि फुटपाथों के पास, लोगों की आवाजाही वाले स्थानों और घनी आबादी वाले क्षेत्रों में फ्लेक्स की अनुमति नहीं दी जा सकती है।
यह तब हुआ जब अतिरिक्त महाधिवक्ता (एएजी) ने अदालत को बताया कि प्रस्तावित उपनियमों के मसौदे पर आपत्तियां आई हैं। उन्होंने अदालत को बताया कि 19 अगस्त की समयसीमा पूरी होने के पंद्रह दिन बाद उपनियमों को अधिसूचित कर दिया जाएगा।
अदालत ने कहा कि अधिकारियों को अवैध होर्डिंग और फ्लेक्स की निगरानी करनी चाहिए और उन्हें रोकना चाहिए तथा मानसून के दौरान पैदल यात्रियों और वाहनों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। अदालत ने कहा कि यदि इस संबंध में निगम या पुलिस विभाग की ओर से कोई बड़ी चूक देखी जाती है, तो याचिकाकर्ताओं में से कोई भी अदालत का ध्यान आकर्षित करने के लिए उचित आवेदन दायर कर सकता है। अदालत ने कहा कि राज्य के अन्य हिस्सों में अवैध फ्लेक्स से संबंधित मुद्दे पर अगली सुनवाई में विचार किया जाएगा।