बिना पक्षपात के बच्चों के साथ संवेदनशील व्यवहार करें: शिक्षकों, कर्मचारियों से कर्नाटक उच्च न्यायालय

Update: 2022-10-31 11:21 GMT
बेंगलुरु, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्कूल के शिक्षकों और कर्मचारियों को दो लापता लड़कियों के मामले को संज्ञान में लेते हुए बिना पक्षपात और संवेदनशीलता के बच्चों के साथ व्यवहार करने को कहा है। अदालत ने माता-पिता से भी कहा है कि जब बच्चे आसपास हों तो सभ्य तरीके से व्यवहार करें। न्यायमूर्ति बी. वीरप्पा और न्यायमूर्ति के.एस. हेमलेखा ने सोमवार को इस संबंध में कड़ी चेतावनी जारी की।
पीठ ने इस संबंध में स्कूल की प्रधानाध्यापिका और अन्य स्टाफ सदस्यों से भी हलफनामा लिया है और मामले को बंद कर दिया है.पीठ ने प्रधानाध्यापिका पी.वी. दो छात्राओं के लापता होने के संबंध में अदालत के समक्ष बेंगलुरू में सेंट जोसेफ कॉन्वेंट की सिस्टर क्लारा।पीठ ने कहा कि छात्रों के साथ मानवता का व्यवहार किया जाना चाहिए। शिक्षकों और अभिभावकों को छात्रों के करियर को आकार देने की दिशा में प्रयास करना चाहिए।
कोर्ट ने लापता हुए छात्रों की काउंसलिंग कराने के भी निर्देश दिए। शिक्षण संस्थान किसी भी तरह से बच्चों की भावनाओं को ठेस न पहुंचाएं। पीठ ने कहा कि उन्हें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि वे छात्रों के बीच अंतर करने वाले किसी भी शब्द का उच्चारण न करें।
शिक्षा संस्थान के प्रबंधन को भी कोर्ट ने अपने बच्चों की तरह बच्चों की देखभाल करने का निर्देश दिया। पीठ ने आगे कहा कि माता-पिता को अपने बच्चों के सामने सभ्य तरीके से व्यवहार करना चाहिए। लापता हुए छात्रों ने अदालत में अपने कृत्य के लिए माफी मांगी थी। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि भविष्य में वे इस तरह के किसी भी कृत्य में शामिल नहीं होंगे और समाज में अच्छे नागरिक बनने के लिए पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करेंगे।
हाईकोर्ट ने पुलकेशीनगर थाना निरीक्षक पी.एम. किरण और स्टाफ लापता बच्चों का पता लगाने के लिए।हेडमिस्ट्रेस क्लारा ने एक अंडरटेकिंग दी थी कि सेंट जोसेफ कॉन्वेंट का एक शिक्षा संस्थान के रूप में 127 साल का इतिहास है। उन्होंने छात्रों की गरिमा और सुरक्षा की रक्षा को प्राथमिकता दी है और इसे जारी रखा जाएगा। कर्मचारियों को गलत काम करने से रोकने और उन्हें सही रास्ते पर लाने के संबंध में उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि कर्मचारियों और शिक्षकों को निर्देश दिया जाएगा कि वे बच्चों से ऊंचे स्वर में बात न करें और उनकी भावनाओं को ठेस न पहुंचाएं। प्रधानाध्यापिका क्लारा ने भी अदालत को दिए हलफनामे में कहा था कि शिक्षकों और अन्य स्टाफ सदस्यों के लिए समय-समय पर मनोवैज्ञानिकों से बच्चों के साथ व्यवहार करने की क्षमता बढ़ाने के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा।
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