Bengaluru बेंगलुरु: कर्नाटका हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को तत्काल आदेश जारी करते हुए "अयोग्य व्यक्तियों" द्वारा चलाए जा रहे अवैध क्लीनिकों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में ऐसे क्लीनिकों के बिना नियंत्रित बढ़ते प्रभाव पर कड़ी आपत्ति जताई और इसे सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बताया।
कोर्ट ने कहा, "ये धोखेबाज डॉक्टर के रूप में पेश आकर, ग्रामीण जीवन को जोखिम में डाल रहे हैं और मरीजों को धोखा दे रहे हैं।" कोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग को आदेश दिया कि वह ऐसे क्लीनिकों को पहचान कर बंद कर दे। साथ ही, विभाग को कार्रवाई रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत करने के लिए कहा गया।