भ्रष्टाचार मामले में कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार को सुप्रीम कोर्ट से राहत

Update: 2023-08-01 08:52 GMT
कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को शिवकुमार के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले पर रोक लगाने वाले कर्नाटक उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।
न्यायमूर्ति बी आर गवई की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि वे याचिका पर विचार नहीं कर रहे हैं। अदालत ने कहा कि एचसी को मामले को गुण-दोष के आधार पर तय करने दें और मामले की यथासंभव शीघ्र सुनवाई करें।
अदालत 10 फरवरी के कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली सीबीआई की अर्जी पर सुनवाई कर रही थी। सीबीआई ने अपने आवेदन में कहा कि मुकदमों पर लंबे समय तक रोक नहीं दी जा सकती है और अदालत को अवगत कराया कि कर्नाटक उच्च न्यायालय ने समय-समय पर रोक को बढ़ाया है।
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने शिवकुमार के खिलाफ भ्रष्टाचार के एक मामले में सीबीआई की कार्यवाही पर रोक लगा दी, जिसे बाद में अन्य विभिन्न तारीखों पर बढ़ा दिया गया।
सीबीआई शिवकुमार के खिलाफ 2013 और 2018 के बीच की अवधि के दौरान उनकी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक 74.93 करोड़ रुपये की संपत्ति रखने के मामले की जांच कर रही है, जब वह कैबिनेट मंत्री के रूप में कार्यरत थे।
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