निंगप्पा सावंत के खिलाफ FIR पर रोक

Update: 2025-06-19 09:23 GMT

Karnataka कर्नाटक : लोकायुक्त अधिकारियों के नाम पर चल रहे जबरन वसूली रैकेट में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार पूर्व लोकायुक्त हेड कांस्टेबल निंगप्पा सावंत के खिलाफ दर्ज एफआईआर और आगे की कानूनी कार्यवाही पर हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है।

न्यायमूर्ति एस.आर. कृष्णकुमार की एकल सदस्यीय पीठ ने इस संबंध में तालिकट्टे, होलालकेरे तालुक के निंगप्पा जी. उर्फ ​​निंगप्पा सावंत (45) द्वारा दायर आपराधिक याचिका पर सुनवाई की।

पीठ ने सुनवाई के दौरान निंगप्पा की ओर से हाईकोर्ट के अधिवक्ता वेंकटेश पी. दलवई द्वारा प्रस्तुत दलीलों को स्वीकार करते हुए एफआईआर और विशेष अदालत की कानूनी कार्यवाही पर अगली सुनवाई तक अंतरिम रोक लगाने का आदेश दिया। इसने प्रतिवादी लोकायुक्त पुलिस की ओर से विशेष अभियोजक को नोटिस जारी करने का आदेश दिया और सुनवाई 15 जुलाई तक स्थगित कर दी। एफआईआर में कहा गया है कि निंगप्पा भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ हमलों के बारे में सरकारी अधिकारियों को ब्लैकमेल कर रहा था और हमलों के बारे में अग्रिम जानकारी लीक कर रहा था, और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई थी।

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