लड़की के अपहरण और रेप के मामले में दो लोगों को 20 साल की कठोर कैद की सज़ा
बेंगलुरु: POCSO (बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण) मामलों की विशेष अदालत ने 2017 के एक मामले में दो आरोपियों को दोषी ठहराया है। यह मामला 17 साल की लड़की के अपहरण और बार-बार रेप से जुड़ा है।
बेंगलुरु ग्रामीण जिले की फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट-3 के जज रमनाइक ने आरोपी नंबर 1 राघवेंद्र और आरोपी नंबर 3 सागर को दोषी ठहराया। अदालत ने उन्हें 20 साल की कठोर कैद की सज़ा सुनाई और हर एक पर 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया।
अदालत ने पीड़िता को 7 लाख रुपये का मुआवज़ा देने का भी आदेश दिया। आरोपी नंबर 2 और 4 अभी भी फरार हैं। स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर जेआर रमेश ने अभियोजन पक्ष का प्रतिनिधित्व किया और दोषियों को सज़ा दिलवाई।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह घटना 26 अक्टूबर 2017 को रात करीब 8 बजे व्हाइटफील्ड रेलवे स्टेशन के पास हुई, जो कडगोडी पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आता है। पीड़िता ओडिशा की रहने वाली थी और केआर पुरम के एक प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रही थी। वह अपनी सहेली का इंतज़ार कर रही थी।