कर्नाटक सरकार की स्वास्थ्य सुविधाओं में एकल उपयोग वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया गया

Update: 2023-02-16 11:26 GMT
स्वास्थ्य मंत्री डॉ के सुधाकर ने कहा कि 1 फरवरी से कर्नाटक के सभी स्वास्थ्य केंद्रों में एकल उपयोग वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग पहले से ही केंद्र के प्लास्टिक अपशिष्ट (प्रबंधन और हैंडलिंग) अधिनियम 2011 और संशोधन नियम 2016 के साथ-साथ राज्य की 2016 की अधिसूचना के तहत प्रतिबंधित है। स्वास्थ्य केंद्रों में नियम का कड़ाई से पालन कराने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने एक फरवरी को सभी जिला स्वास्थ्य अधिकारियों, जिला सर्जनों व प्रशासनिक चिकित्सा अधिकारियों को सर्कुलर जारी किया है.
सर्कुलर के अनुसार सभी स्वास्थ्य केंद्रों को सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री जोन घोषित किया जाए। साथ ही कर्मचारियों को निर्देश दिया जाए कि वे बोतल, कवर और बैग सहित सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पाद न लाएं। सार्वजनिक स्वास्थ्य वेबसाइटों पर जानकारी के साथ, प्रतिबंध के संबंध में बोर्ड परिसर में स्थापित किए जाने चाहिए।
सर्कुलर में यह भी कहा गया है कि सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों को स्वास्थ्य केंद्रों की कैंटीन में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए या ग्राहकों को नहीं दिया जाना चाहिए।
डॉ. सुधाकर ने कहा, "लोगों को पर्यावरण और स्वास्थ्य के हित में सिंगल-यूज प्लास्टिक उत्पादों का उपयोग करने से बचना चाहिए। मैं लोगों से सरकार का सहयोग करने और राज्य भर के सभी स्वास्थ्य केंद्रों में इस नियम का पालन करने की अपील करता हूं।"

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