राज्य के बाहर पंजीकृत वाहनों को 'जब्त' करें: K.T. Halaswami

Update: 2025-09-26 09:29 GMT

Karnataka कर्नाटक : अतिरिक्त परिवहन आयुक्त के.टी. हलस्वामी ने बताया कि ज़िले में दूसरे राज्यों में पंजीकृत वाहन चल रहे हैं और अगर ऐसे वाहन कर्नाटक में पंजीकृत नहीं हैं, तो उन्हें 'ज़ब्त' किया जा रहा है।

उन्होंने शहर के क्षेत्रीय परिवहन विभाग कार्यालय में राज्य के बाहर के वाहनों की जाँच के लिए चलाए जा रहे विशेष निरीक्षण अभियान के बारे में पत्रकारों से बात की।

उन्होंने बताया कि पांडिचेरी, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों से वाहन खरीदे और पंजीकृत किए जा रहे हैं, जहाँ कर कम हैं और हमारे राज्यों में वाहन चल रहे हैं।

उन्होंने बताया कि मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार, दूसरे राज्यों में पंजीकृत वाहन, जिनका हमारे राज्यों में उपयोग होना है, उन्हें वाहन पंजीकरण के 12 महीनों के भीतर हमारे राज्य में पंजीकृत होना आवश्यक है।

उन्होंने कहा कि वर्तमान में उपयोग किए जा रहे अधिकांश वाहन हमारे राज्य में पंजीकृत नहीं हैं, जिससे राजस्व का नुकसान हो रहा है, इसलिए बेलगाम और कलबुर्गी सीमावर्ती क्षेत्रों और राज्य के अन्य हिस्सों में चल रहे वाहनों को देखते हुए विशेष प्रचार गतिविधियाँ चलाई जा रही हैं।

विभिन्न ज़िलों के अधिकारी इस अभियान में भाग ले रहे हैं और वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि यह विशेष अभियान आमजन एवं वाहन स्वामियों में जागरूकता लाने तथा राजकोष में राजस्व रिसाव को रोकने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है तथा यह कार्य निरन्तर जारी रहेगा।

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