SC चार फीसदी मुस्लिम आरक्षण खत्म करने के कर्नाटक सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सूचीबद्ध करने पर सहमत

Update: 2023-04-13 11:01 GMT
नई दिल्ली (एएनआई): सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को राज्य में मुसलमानों को दिए गए चार प्रतिशत आरक्षण को खत्म करने के कर्नाटक सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को सूचीबद्ध करने पर सहमत हो गया।
वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला की पीठ के समक्ष याचिका का उल्लेख किया।
वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि याचिका चार फीसदी आरक्षण रद्द किए जाने के खिलाफ है.
उन्होंने अदालत को यह भी अवगत कराया कि याचिका में खामियों को दूर कर लिया गया है।
CJI डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा, "हम इसे सूचीबद्ध करेंगे।"
कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के नेतृत्व वाली सरकार ने हाल ही में मुसलमानों को दिए गए चार प्रतिशत आरक्षण को खत्म कर दिया।
कर्नाटक सरकार ने पिछले महीने मुसलमानों के लिए चार प्रतिशत ओबीसी आरक्षण को समाप्त कर दिया और इसे दो प्रमुख समुदायों, वीरशैव-लिंगायत और वोक्कालिगा में वितरित कर दिया। सरकार ने ओबीसी मुसलमानों को 10 प्रतिशत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) श्रेणी में स्थानांतरित करने का भी फैसला किया।
इसने ओबीसी मुसलमानों को 10 प्रतिशत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) श्रेणी में स्थानांतरित करने का भी फैसला किया।
इस बीच, कर्नाटक में विधानसभा चुनाव 10 मई को होने हैं और वोटों की गिनती 13 मई को होगी।
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