पुलिस विभाग में भर्ती होने के लिए फर्जी दस्तावेज उपलब्ध कराने पर PSI निलंबित
Bengaluru बेंगलुरू: बेंगलुरू पश्चिम डिवीजन Bengaluru West Division के डीसीपी गिरीश ने पुलिस विभाग को फर्जी दस्तावेज उपलब्ध कराने के मामले में ब्यादराहल्ली पुलिस स्टेशन के सब-इंस्पेक्टर (पीएसआई) काशिलिंगगौड़ा को निलंबित करने का आदेश जारी किया है। फर्जी दस्तावेज उपलब्ध कराने के मामले में विधान सौधा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था। इसी मामले में सब-इंस्पेक्टर काशिलिंगगौड़ा को जमानत मिल गई थी। बाद में वह पुलिस स्टेशन में ड्यूटी पर आ गया। लेकिन अब पीएसआई को निलंबित कर दिया गया है।
बेंगलुरू पुलिस विभाग के प्रशासनिक प्रभाग के अधिकारी एसटी चंद्रशेखर Officer ST Chandrasekhar की शिकायत के आधार पर फर्जी जन्मतिथि वाला दस्तावेज उपलब्ध कराकर नौकरी हासिल करने के आरोप में विधान सौधा पुलिस स्टेशन में सब-इंस्पेक्टर काशिलिंगगौड़ा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। सरकारी नियम है कि पीएसआई पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार की उम्र 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस मामले में, भले ही वह योग्य उम्मीदवार नहीं थे, फिर भी काशिलिंगगौड़ा ने अपनी जन्मतिथि 15 अप्रैल, 1988 बताकर वर्ष 2017-18 के लिए सब-इंस्पेक्टर के पद के लिए आवेदन किया और नियुक्त हो गए।