कर्नाटक उच्च न्यायालय ने राज्य में विधानसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष जे पी नड्डा के खिलाफ दर्ज आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन मामले की जांच पर रोक लगा दी है।
नड्डा पर मई 2023 में विजयनगर के हरपनहल्लि शहर में पार्टी के प्रचार अभियान के दौरान मतदाताओं को कथित तौर पर प्रलोभन देने वाला भाषण देने का आरोप है। न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्न की एकल पीठ ने नड्डा की उनके खिलाफ दायर मुकदमे को रद्द करने का अनुरोध करने वाली याचिका पर सुनवाई की और शुक्रवार को जांच पर रोक लगाते हुए एक अंतरिम आदेश दिया।
निर्वाचन सतर्कता प्रभाग के अधिकारियों ने हरपनहल्लि पुलिस थाने में एक शिकायत दर्ज कराई थी कि भाषण मतदाताओं को प्रलोभन देने और उन्हें धमकाने के लहजे में दिया गया था। उसने यह भी कहा कि नड्डा ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया था। नड्डा ने मामले की जांच रद्द करने का अनुरोध करते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है।