ओमिक्रॉन का गहराता संकट: कर्नाटक CM ने कहा- पर्यटन स्थलों पर करना होगा कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन...
देश में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का संकट गहराता जा रहा है
देश में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का संकट गहराता जा रहा है. राष्ट्रीय राजधानी समेत कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू (Night Curfew) लागू कर दिया गया है. इस बीच कर्नाटक के मुख्यमंत्री (Karnataka Chief Minister) बसवराज बोम्मई (Basavaraj Bommai) ने सोमवार को संवाददाताओं को बताया कि सार्वजनिक स्वास्थ्य के हित में राज्य में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है.
उन्होंने कहा कि सभी जिलों और तालुकों में कोविड-19 के कारण जान गंवाने वालों के बीपीएल परिवारों को राहत राशि का भुगतान किया जा रहा है. इस संबंध में बेंगलुरु में भी एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है. रात के कर्फ्यू के खिलाफ कारोबारी समुदाय में नाराजगी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि यह कदम जन स्वास्थ्य के हित में उठाया गया है. लोगों को पर्यटन स्थलों पर कोविड मानदंडों का सख्ती से पालन करना होगा.
उन्होंने बताया कि हुबली में होने वाली बीजेपी की राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक में पार्टी संगठन और अन्य मुद्दों पर चर्चा होगी. हर दो महीने में एक बार होने वाली बैठक में अहम फैसले लिए जाएंगे. मंत्रिमंडल विस्तार के बारे में पूछे जाने पर बोम्मई ने कहा कि यह पार्टी का आंतरिक मामला है और पार्टी आलाकमान इस पर फैसला करेगा. पार्टी और सरकार के बीच अच्छा तालमेल है. सरकार आने वाले दिनों में और अच्छे कार्यक्रम लेकर आएगी और लोगों के लिए अपने अच्छे काम के आधार पर 2023 में जनादेश मांगेगी.
इलाकों में रहेगी धारा 144 लागू
कर्नाटक सरकार ने 28 दिसंबर से 10 दिन के लिए नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है, जो रात 10 बजे से तड़के पांच बजे तक लागू रहेगा. सरकार ने नववर्ष पर सार्वजनिक स्थानों पर समारोह आयोजित करने और लोगों के जमावड़े पर भी प्रतिबंध लगा दिया है. राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के सुधाकर ने रविवार को यह जानकारी दी थी. सुधाकर ने बताया था कि 28 दिसंबर से रात 10 बजे से तड़के पांच बजे तक 10 दिन के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू करके नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा.
इन स्थानों पर 50 फीसदी लोगों को ही बैठने की अनुमति होगी
उन्होंने मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की अध्यक्षता वाली मंत्रियों, अधिकारियों और कोविड तकनीकी सलाहकार समिति की उच्च स्तरीय बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा था कि नववर्ष पर बाह्य परिसरों पर समारोह आयोजित करने और लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा. भोजनालयों, होटल, पब और रेस्तरां में परिसर की क्षमता के 50 प्रतिशत लोगों को ही बैठने की अनुमति होगी. 30 दिसंबर से दो जनवरी तक इन स्थानों में क्षमता के 50 प्रतिशत लोगों के ही बैठने की अनुमति होगी और इन स्थानों के कर्मचारियों का पूर्ण टीकाकरण कराना होगा.