200 मीटर के दायरे में कोई विरोध सभा या आंदोलन की अनुमति नही: पुलिस आयुक्त

Update: 2022-02-09 11:00 GMT

शहर के पुलिस आयुक्त ने कहा कि हिजाब विवाद के बीच, कर्नाटक के बेंगलुरु में स्कूलों, कॉलेजों के 200 मीटर के दायरे में दो सप्ताह तक किसी भी सभा, विरोध या आंदोलन की अनुमति नहीं है। इस बीच, जैसे ही कर्नाटक में हिजाब विवाद गरमा गया, मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने राज्य के स्कूलों और कॉलेजों को तीन दिनों के लिए बंद करने की घोषणा की। राज्य भर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए, विशेष रूप से उडुपी में महात्मा गांधी मेमोरियल कॉलेज में जब हिजाब और भगवा स्कार्फ पहने छात्रों ने लड़ाई की और नारे लगाए।




 


कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा कि इस मामले में एक बड़ी पीठ की आवश्यकता है। न्यायाधीश ने कर्नाटक हिजाब मामले में पक्षकारों से पूछा कि क्या वे इस बात से सहमत हैं कि क्या इस मामले को एक बड़ी पीठ को भेजने की आवश्यकता है।

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