Minister HK Patil: नए कानून केंद्र की नौटंकी, हम उनमें संशोधन करेंगे

Update: 2024-07-15 06:28 GMT
कानून एवं संसदीय कार्य मंत्री एचके पाटिल ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता, 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक, 2023 में 90 प्रतिशत पुराने आपराधिक कानूनों में बदलाव नहीं किया गया है, जबकि लाए गए बदलाव समाज के लिए कुछ भी अच्छा नहीं है। तीनों नए कानून केंद्र सरकार की नौटंकी के अलावा और कुछ नहीं हैं। टीएनआईई से बातचीत में मंत्री ने कहा कि वे इनमें संशोधन करेंगे।
नए कानूनों को लेकर राज्य सरकार की क्या चिंताएं हैं?
नए कानून भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे। दुर्भाग्य से, केंद्र सरकार ने अपना दिमाग पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों से टिप्पणियां और सुझाव आमंत्रित करके लोगों को दिखाया कि वे खुले विचारों वाले हैं। कर्नाटक ने भी 27 सुझाव भेजे। जब बिल पास हुए, तो हमने देखा कि गृह मंत्री ने हमारे द्वारा उठाए गए गंभीर बिंदुओं की परवाह नहीं की। न केवल कर्नाटक, बल्कि तमिलनाडु, केरल और तेलंगाना में भी, दक्षिण भारत के लगभग सभी लोगों ने इन तीन विधेयकों का विरोध किया है। वकील भी आक्रोशित हैं। शीर्षक और धाराओं में बदलाव के कारण कुछ असुविधा हो रही है, जिससे न्यायालय का कामकाज प्रभावित हो रहा है। क्या यही एकमात्र आपत्ति है? तीनों विधेयक संदेश देते हैं कि केंद्र ने हमारे समाज को 'पुलिस राज्य' बना दिया है। पुलिस को बहुत अधिक अधिकार दे दिए हैं। आज भारत में हम नागरिक हितैषी सरकार, नागरिक हितैषी पुलिस, मानवाधिकार, नागरिकों के सम्मान और आदर की बात कर रहे हैं। अब पुलिस किसी व्यक्ति को 90 दिन तक हिरासत में रख सकती है और संपत्ति कुर्क करने का अधिकार रखती है। पहले यह अधिकार न्यायपालिका के पास था। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराना वैकल्पिक हो गया है। केंद्र सरकार ने हमारे सुझाव को अनसुना कर दिया है कि राष्ट्रपिता, राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने के प्रयास को अपराध माना जाए, इसे नए कानूनों में शामिल न करके। इसमें केवल इतना कहा गया है कि ये दंडनीय हैं, लेकिन यह नहीं बताया गया है कि किस अधिनियम के तहत। राष्ट्रीय एकता को प्रभावित करने वाले अपराधों की सजा तीन साल या 5,000 रुपये जुर्माना है। एक और महत्वपूर्ण बिंदु शवों का अपमान और शव-शोषण को हटाना है। सीआरपीसी के कुछ पहलुओं, जैसे सामुदायिक सेवा के माध्यम से दंड का उल्लेख किया गया है, लेकिन सामुदायिक सेवा को परिभाषित नहीं किया गया है।
इन मुद्दों के लिए राज्य सरकार क्या उपाय करेगी?
केंद्र अच्छे आपराधिक कानून प्रदान करने में विफल रहा है। हम इन कानूनों को लागू करना बंद करना चाहते हैं। हमने केंद्र से अपनी बात कही, लेकिन इसे खारिज कर दिया गया। एकमात्र विकल्प या तो सार्वजनिक प्रदर्शन है, या संविधान में तरीके खोजना है।
संवैधानिक उपाय के बारे में क्या?
संविधान का अनुच्छेद 254 राज्यों को आईपीसी, सीआरपीसी और साक्ष्य अधिनियम में संशोधन करने का बहुत बड़ा अवसर देता है, जो पैतृक अधिनियम हैं। चूंकि हमारे पास वह अवसर है, इसलिए हम इन कानूनों में संशोधन करना चाहते हैं और उन्हें राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजना चाहते हैं। हम कानूनी विशेषज्ञों के साथ इस पर चर्चा कर रहे हैं और अधिवक्ता संघ के साथ बैठकें की हैं। इसे आगामी विधानसभा सत्र में भी रखा जाएगा।
नए कानूनों के सकारात्मक पहलू क्या हैं?
सिर्फ नाम भारतीय से भारतीय हो गया है। कुछ भी नया नहीं है। 90 प्रतिशत से अधिक नाम ही बदला है, सिर्फ भाषा बदली है। जो 10 प्रतिशत बदलाव किया गया है, उससे समाज को कोई फायदा नहीं है। यह भारत सरकार की नौटंकी है। गलतियाँ हमारे सामने हैं।
क्या इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है?
इसे चुनौती दी जा सकती है। लेकिन मूल कानूनों के मामले में उन्हें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। वे कुछ सुझाव दे सकते हैं।
राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था के बारे में आप क्या कहते हैं?
यह सभी को चिंतित कर रहा है। अपराध सिर्फ समाज के निचले तबके में ही नहीं हो रहे हैं। जिनके पास पैसा और ताकत है, वे भी अपराध कर रहे हैं। सांप्रदायिक मुद्दे बढ़े नहीं हैं, बल्कि उन्हें बेवजह तूल दिया जा रहा है। यह राजनीतिक दलों की मदद के लिए किया जा रहा है, जो अच्छी प्रवृत्ति नहीं है।
इस सत्र में आप कितने विधेयक लाने की योजना बना रहे हैं?
हमें उम्मीद है कि नए कानूनों में संशोधन, आउटसोर्स बिल में आरक्षण, सिंचाई बिल, चिकित्सकों की सुरक्षा के लिए संशोधन से संबंधित बिल समेत करीब 20 विधेयक आएंगे। बीबीएमपी बिल भी आ सकता है।
क्या आप विपक्ष को विश्वास में लेने जा रहे हैं?
हां। विपक्षी दलों को और अधिक रचनात्मक होने की आवश्यकता है। सदन में अनावश्यक राजनीतिकरण से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा।
सरकार ने अर्कावती लेआउट में भूमि विमुद्रीकरण पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए न्यायमूर्ति एचएस केम्पन्ना आयोग नियुक्त किया। रिपोर्ट अब ठंडे बस्ते में है, किसी सरकार ने इसे सदन में क्यों नहीं रखा?
जब तक दबाव नहीं होगा, कोई भी सरकार अप्रिय निर्णय नहीं लेगी। यदि दबाव होगा, तो हम निर्णय लेंगे।
विपक्ष का दबाव?
लोगों के तीन या चार वर्ग हैं जो सरकार पर दबाव डाल सकते हैं - हमारे अपने विधायक, मीडिया, राय बनाने वाले और न्यायपालिका।
नई पर्यटन नीति का फोकस क्या है?
यह ऐतिहासिक और पुरातात्विक स्मारकों की रक्षा और जीर्णोद्धार करना है। अब तक, जब हम पर्यटन की बात करते थे, तो हम सड़कों, स्टार होटलों और विलासिता की कल्पना करते थे।
Tags:    

Similar News

-->