लोकसभा चुनाव: "झूठे बयानों" के आधार पर जद (एस) नेता एचडी कुमारस्वामी के खिलाफ एफआईआर
बेंगलुरु: चुनाव के संबंध में "झूठे बयानों" के आधार पर शनिवार को जनता दल (सेक्युलर) नेता और मांड्या से एनडीए उम्मीदवार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। एफआईआर आरपी एक्ट की धारा 123(4) और आईपीसी की धारा 171(जी) के तहत दर्ज की गई है। "चुनाव के संबंध में झूठे बयानों के आधार पर गुब्बी, तुमकुरु के एफएसटी द्वारा जेडीएस के एचडी कुमारस्वामी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आरपी अधिनियम की धारा 123 (4) के तहत गुब्बी पीएस में एफआईआर संख्या 149/2024 दर्ज की गई है और आईपीसी की धारा 171(जी), कर्नाटक मुख्य निर्वाचन अधिकारी के आधिकारिक हैंडल ने एक्स पर एक पोस्ट में साझा किया। इससे पहले दिन में, कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई थी। आदर्श आचार संहिता के कथित उल्लंघन के लिए कर्नाटक में 18वीं लोकसभा की 28 सीटों के लिए क्रमश: दूसरे और तीसरे चरण में 26 अप्रैल और 7 मई को मतदान होगा और वोटों की गिनती 4 जून को होगी .(एएनआई)