कोप्पल: कोप्पल जिले के गंगावती तालुक की एक अदालत द्वारा 2014 में मरुकंबी गांव में हुई हिंसा के सिलसिले में 98 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने के कुछ दिनों बाद, दोषियों के परिवार के सदस्यों ने कर्नाटक उच्च न्यायालय में फैसले को चुनौती देने का फैसला किया है।
98 दोषी मरुकंबी में रहने वाले 200 परिवारों के हैं। उनके परिवार के सदस्यों को अब लगता है कि उनके कमाने वाले के बिना उन्हें मुश्किल समय का सामना करना पड़ेगा। उनके लिए अपने बच्चों को स्कूल भेजना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए, उन्होंने उच्च न्यायालय जाने का फैसला किया है। सूत्रों के अनुसार, कुछ परिवार पहले ही वकीलों से मिल चुके हैं। ससुर हैं।