Abduction case: भवानी रेवन्ना ने अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया
Bengaluru: पूर्व मंत्री और जेडी (एस) नेता एचडी रेवन्ना की पत्नी भवानी रेवन्ना ने Mysuru में केआर नागरा पुलिस द्वारा दर्ज अपहरण मामले में अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। याचिका पर इस सप्ताह सुनवाई होने की संभावना है।
सांसदों/विधायकों से जुड़े मामलों की विशेष अदालत ने 31 मई को अग्रिम जमानत की उनकी याचिका खारिज कर दी थी। विशेष अदालत ने पाया था कि अभियोजन पक्ष ने उनके खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनाया है।
इस बीच, सोमवार को हाईकोर्ट ने हसन (साइबर अपराध) पुलिस को पेनड्राइव वितरण मामले के संबंध में शरत नामक व्यक्ति से संबंधित जांच के कागजात पेश करने का निर्देश दिया।Justice M Nagaprasanna ने यह आदेश हसन निवासी शरत द्वारा मामले को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर पारित किया।
अदालत ने अभियोजन पक्ष को जांच के कागजात पेश करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति नागप्रसन्ना ने याचिका को 10 जून को सूचीबद्ध करने का निर्देश देते हुए कहा, "इसके बाद ही याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई सुरक्षात्मक आदेश पारित किया जा सकता है।" याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि इस मामले में नवीन गौड़ा को आरोपी नंबर 1 के रूप में आरोपित किया गया है और याचिकाकर्ता शरत जो भाजपा कार्यकर्ता हैं, को आरोपी नंबर 3 बनाकर अनावश्यक रूप से मामले में घसीटा गया है।