कर्नाटक पुलिस ने एक नाबालिग लड़की को शादी के लिए परेशान करने के आरोप में 'धर्मांतरण विरोधी अधिनियम' के तहत मामला दर्ज किया

Update: 2022-11-23 09:03 GMT
मांड्या : कर्नाटक पुलिस ने बुधवार को मांड्या जिले के नागमंगला कस्बे में दूसरे धर्म की लड़की को कथित रूप से बहला फुसला कर ले जाने के आरोप में नए 'धर्मांतरण विरोधी कानून' के तहत एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया.
युवक की पहचान युनाश पाशा के रूप में हुई है, उस पर लड़की की आपत्तिजनक तस्वीरें लेने और उसे शादी के लिए परेशान करने का आरोप है।
पाशा पर नए 'धर्मांतरण विरोधी अधिनियम' और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।
13 वर्षीय लड़की और उसके परिवार ने पुलिस को बताया है कि मांड्या के नागमंगला कस्बे में आरोपी ने उन्हें सांभर में नींद की गोलियां मिलाकर पिलाईं.
पुलिस के मुताबिक, 12 और 13 नवंबर को अपनी बेटी को तनाव में देखकर उसके पिता ने 18 नवंबर को शिकायत दर्ज कराई।
हालांकि, लड़की ने यह भी स्वीकार किया कि आरोपी व्यक्ति ने 11 नवंबर को उसका यौन शोषण किया जब वे अपनी दादी के घर पर थे।
उसने आगे कहा कि वह (पाशा) उससे लगातार बात करता था और पहले भी उसे एक मोबाइल फोन और सिम कार्ड भेजा था।
मामले के विवरण की प्रतीक्षा है। (एएनआई)
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