कर्नाटक मंत्री ने MUDA घोटाले में अपनी भूमिका से किया इनकार, कहा CM की पत्नी शामिल नहीं
Karnataka बेंगलुरु: कर्नाटक के शहरी विकास मंत्री बिरथी सुरेश ने मंगलवार को MUDA घोटाले में अपनी भूमिका से इनकार किया और कहा कि उनका और मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी बी.एम. पार्वती का इस मामले में "कोई रोल" नहीं है। बेंगलुरु में पत्रकारों से बात करते हुए मंत्री सुरेश ने कहा, "मैं बिल्कुल स्पष्ट हूं। कोर्ट ने इस बात पर विचार करने के बाद स्टे दिया कि मामले में हमारी कोई भूमिका नहीं है। मामले को 10 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दिया गया है और हम देखेंगे कि उसके बाद क्या होता है।" सोमवार को हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उन्हें और सीएम की पत्नी को मामले में एजेंसी के समक्ष पेश होने के लिए जारी किए गए नोटिस पर स्टे लगा दिया।
"मुझे और कांग्रेस पार्टी को न्यायपालिका और संविधान पर पूरा भरोसा है। हम कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे। मंत्री ने कहा, "ईडी अधिकारियों को यह बताना चाहिए कि उन्होंने हमें नोटिस क्यों जारी किया।" उन्होंने आगे कहा, "मुझे नोटिस मिलने पर आश्चर्य हुआ। जब घोटाला हुआ, तब मैं शहरी विकास मंत्रालय का प्रभारी नहीं था। मैंने कोई साइट आवंटित या अधिग्रहित नहीं की। सवाल उठने के बाद, सीएम की पत्नी को आवंटित की गई साइट वापस कर दी गई। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश इन तथ्यों से आश्वस्त थे और उन्होंने स्थगन जारी किया। यह ईडी से मुझे मिला पहला नोटिस है।" मंत्री सुरेश मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के करीबी विश्वासपात्र हैं।
भाजपा ने आरोप लगाया है कि वे MUDA मामले से संबंधित सभी दस्तावेजों को हेलीकॉप्टर से बेंगलुरु ले गए और उन्हें नष्ट कर दिया। न्यायमूर्ति एम. नागप्रसन्ना की अध्यक्षता वाली कर्नाटक उच्च न्यायालय की धारवाड़ पीठ ने सोमवार को स्थगन देते हुए ईडी की कार्रवाई की जल्दबाजी पर सवाल उठाया और पूछा, "फाड़ने की इतनी जल्दी क्या है?" मामले में दूसरे आरोपी के तौर पर नामित सीएम सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती को मंगलवार (28 जनवरी) को ईडी के समक्ष पेश होने के लिए कहा गया था।
मंत्री बिरथी सुरेश को सोमवार को ईडी अधिकारियों के समक्ष पेश होना था। पार्वती और सुरेश दोनों ने राहत की मांग करते हुए अलग-अलग अदालत का दरवाजा खटखटाया था और ईडी के समन पर रोक लगाने का अनुरोध किया था। हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई तक 10 फरवरी तक ईडी के समन पर रोक लगा दी। सीएम सिद्धारमैया की पत्नी के वकील संदीप चौटा ने तर्क दिया कि पार्वती के खिलाफ 14 साइटों के अवैध आवंटन के आरोपों में मौद्रिक लाभ शामिल नहीं था। उन्होंने ईडी द्वारा उनके खिलाफ जांच पर रोक लगाने का अनुरोध किया। न्यायमूर्ति नागप्रसन्ना ने ईडी का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) अरविंद कामत से पूछा कि जब मामला पहले से ही अदालत में है तो एजेंसी अपनी जांच क्यों जारी रखे हुए है। एएसजी कामत ने कहा कि सीएम सिद्धारमैया की पत्नी MUDA घोटाले में दूसरी आरोपी हैं और उन पर धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत आरोप हैं।
पीठ ने कहा कि विचाराधीन अवैध संपत्ति अब आरोपी के कब्जे में नहीं है। इसने इस बात पर जोर दिया कि ईडी की जांच को अदालत की कार्यवाही में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, जिसने MUDA मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखा है।
अदालत ने ईडी की तत्परता पर सवाल उठाते हुए कहा: "इस समय मामले की जांच करने की क्या आपात स्थिति है? मामले को फैसले के लिए सुरक्षित रखा गया है। ईडी द्वारा जांच अब क्यों आगे बढ़ाई जानी चाहिए?"
एएसजी कामत ने बताया कि ईडी ने केवल आरोपी से पेश होने और दस्तावेज पेश करने का अनुरोध किया था और इससे अदालत की कार्यवाही में कोई बाधा नहीं आएगी।पीठ ने जवाब दिया कि MUDA मामला लोकायुक्त द्वारा दर्ज की गई एफआईआर पर आधारित है और वर्तमान में फैसले के लिए सुरक्षित है। अदालत ने कहा: "मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता क्योंकि यह मेरे समक्ष कार्यवाही को विफल कर देगा, खासकर जब से मैंने पहले ही संबंधित मामले की सुनवाई कर ली है और आदेश सुरक्षित रख लिया है।"
इससे पहले हाईकोर्ट ने पूर्व MUDA कमिश्नर डी.बी. नटेश को ईडी द्वारा जारी समन भी रद्द कर दिया था। पीठ ने कहा कि यह तर्क स्वीकार नहीं किया जा सकता कि ईडी केवल बयान दर्ज कर रहा है, क्योंकि पेश न होने पर ईडी द्वारा गिरफ्तारी हो सकती है। ईडी के समन पर रोक लगाने के लिए उचित आदेश जारी किए गए।
मंत्री बिरथी सुरेश की ओर से पेश वरिष्ठ वकील सी.वी. नागेश ने दलील दी कि उनके मुवक्किल MUDA मामले में आरोपी नहीं हैं। इसके बावजूद ईडी ने उन्हें सोमवार को सुबह 11 बजे एजेंसी के समक्ष पेश होने का निर्देश देते हुए समन जारी किया था। नागेश ने अपने मुवक्किल के लिए इसी तरह की सुरक्षा का अनुरोध करते हुए तर्क दिया कि हाईकोर्ट ने पूर्व MUDA कमिश्नर नटेश को जारी समन पहले ही रद्द कर दिया है।
प्रवर्तन निदेशालय ने पार्वती और शहरी विकास मंत्री बिरथी सुरेश को नोटिस जारी किया। सूत्रों ने बताया कि पार्वती और मंत्री सुरेश को धन शोधन निवारण (पीएमएलए) अधिनियम की धारा 50 के तहत नोटिस जारी किया गया। यह पता चला कि चूंकि इस बार ईडी द्वारा सीएम सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने की संभावना है, इसलिए सीएम के परिवार ने ईडी के नोटिस पर रोक लगाने के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।
(आईएएनएस)