Karnataka Home Minister Parameshwara: येदियुरप्पा को POCSO मामले में गिरफ़्तार किया जा सकता है

Update: 2024-06-13 11:27 GMT
Tumakuru. तुमकुरु: कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने गुरुवार को कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (POCSO) मामले की जांच कर रहे आपराधिक जांच विभाग (CID) ने उन्हें पूछताछ के लिए पेश होने के लिए नोटिस जारी किया है और अगर जरूरत पड़ी तो उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है। उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा, "नोटिस प्रक्रियागत रूप से दिया गया है, 15 जून तक चार्जशीट दाखिल की जानी है। उससे पहले वे (
CID
) चार्जशीट दाखिल करेंगे। उन्हें इसके लिए प्रक्रिया का पालन करना होगा। उन्हें उनका बयान दर्ज करना होगा और उन्हें (अदालत में) पेश करना होगा, ये सभी प्रक्रियाएं हैं और विभाग यह करेगा।" एक सवाल के जवाब में परमेश्वर ने कहा: "अगर जरूरत पड़ी तो वे गिरफ्तार करेंगे। मैं यह नहीं कह सकता कि (अगर) यह जरूरी है, सीआईडी ​​को यह कहना है।
अगर उन्हें लगता है कि यह जरूरी है, तो वे ऐसा करेंगे।" भाजपा के वरिष्ठ नेता, जो पार्टी के संसदीय बोर्ड के सदस्य भी हैं, वर्तमान में दिल्ली में हैं और उनके लौटने के बाद जांच में शामिल होने की संभावना है, उनके करीबी सूत्रों ने बताया है। पुलिस के अनुसार,
येदियुरप्पा
पर 17 वर्षीय लड़की की मां की शिकायत के आधार पर पोक्सो अधिनियम और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354 ए (यौन उत्पीड़न) के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिसने आरोप लगाया है कि इस साल दो फरवरी को यहां डॉलर्स कॉलोनी में अपने आवास पर एक बैठक के दौरान उन्होंने उसकी बेटी का यौन उत्पीड़न किया। सदाशिवनगर पुलिस द्वारा मामला दर्ज किए जाने के कुछ घंटों बाद 14 मार्च को कर्नाटक के पुलिस महानिदेशक आलोक मोहन ने तत्काल प्रभाव से आगे की जांच के लिए इसे सीआईडी ​​को हस्तांतरित करने का आदेश जारी किया। येदियुरप्पा के खिलाफ आरोप लगाने वाली 54 वर्षीय महिला की पिछले महीने यहां एक निजी अस्पताल में फेफड़ों के कैंसर के कारण मौत हो गई थी। 81 वर्षीय येदियुरप्पा ने आरोप से इनकार किया है और कहा है कि वह कानूनी रूप से मामला लड़ेंगे। अप्रैल में सीआईडी ​​ने येदियुरप्पा को कार्यालय में बुलाकर उनकी आवाज़ का नमूना एकत्र किया था। इस बीच, सरकार ने मामले में सीआईडी ​​का प्रतिनिधित्व करने के लिए विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) अशोक एच नायक को नियुक्त किया है। येदियुरप्पा ने एफआईआर को रद्द करने की मांग करते हुए अदालत का रुख किया है।
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