कर्नाटक उच्च न्यायालय ने राज्य विधानसभा चुनाव के दौरान जेपी नड्डा के भाषण की जांच पर रोक लगा दी
बेंगलुरु: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने हाल के विधानसभा चुनावों के दौरान कथित तौर पर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले भाषण को लेकर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के खिलाफ जांच पर रोक लगा दी है।
नड्डा ने हरपनहल्ली पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दर्ज मामले को रद्द करने की मांग करते हुए एक आपराधिक याचिका दायर की थी। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति एम नागाप्रसन्ना की एकल पीठ ने की, जिन्होंने जांच पर रोक लगाते हुए अंतरिम आदेश पारित किया और सुनवाई 21 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी।
यह मामला 7 मई, 2023 को विजयनगर जिले के हरप्पनहल्ली के आईबी सर्कल में एक चुनावी रैली में नड्डा के भाषण से संबंधित है, जहां उन पर आरोप है कि उन्होंने कहा था कि अगर भाजपा चुनाव हार गई तो मतदाता केंद्र सरकार की योजनाओं से वंचित हो जाएंगे। उन पर यह भी आरोप लगाया गया है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो भाजपा शासित केंद्र की कई परियोजनाएं बंद कर दी जाएंगी।
चुनाव सतर्कता प्रभाग के अधिकारियों ने हरपनहल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि नड्डा का भाषण उस समय लागू एमसीसी का उल्लंघन था।