Karnataka कर्नाटक : शहर के ओल्ड एयरपोर्ट रोड पर कमांडो अस्पताल के विस्तार के लिए 530 पेड़ों को काटने की अनुमति बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका (बीबीएमपी) को देने पर हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश एन.वी. अंजारिया की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने बुधवार को दत्तात्रेय टी. देवरे और 'बैंगलोर पर्यावरण ट्रस्ट' द्वारा 2018 में दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई की, जिसमें 'कर्नाटक वृक्ष संरक्षण अधिनियम-1976' के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता प्रदीप नायक ने आपत्ति जताई कि, 'बीबीएमपी वृक्ष अधिकारी ने कमांडो अस्पताल के विस्तार के लिए 530 पेड़ों को काटने की अनुमति दी है। हालांकि, विकल्प के तौर पर कितने पेड़ लगाए जा रहे हैं, इसका ब्योरा नहीं दिया गया है।
इसी तरह, इसी पीठ के पिछले आदेश के अनुसार पेड़ों की कटाई के संबंध में अदालत द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समिति ने भी इसकी जांच नहीं की है।' उन्होंने अनुरोध किया, "बीबीएमपी क्षेत्र से 45 किलोमीटर दूर, यानी नेलमंगला में वैकल्पिक वनरोपण की योजना बनाई गई है। शहर के बीचों-बीच इतने सारे पेड़ काटकर और वैकल्पिक तौर पर कुछ दूरी पर पौधे लगाने का क्या फायदा है? पेड़ों को काटने की अनुमति देते समय नियमों का पालन नहीं किया गया। इसलिए फिलहाल पेड़ों को काटने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।" इस पर सुनवाई के बाद पीठ ने अंतरिम आदेश पारित करते हुए कहा, "अगले आदेश तक पेड़ों को नहीं काटा जाना चाहिए।"