Karnataka कर्नाटक: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 2019 में सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले डिप्लोमा छात्र के परिवार के लिए मुआवज़ा राशि बढ़ा दी है, मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण द्वारा शुरू में दिए गए ₹1,53,000 से राशि बढ़ाकर ₹21,28,800 कर दी है। कन्नड़ टीवी अभिनेता ने बेंगलुरु में फिल्म से संबंधित विवाद के दौरान निर्देशक के सामने बंदूक तान दी संशोधित मुआवज़ा बीमा कंपनी द्वारा दिया जाना है, जो बाद में वाहन मालिक से राशि वसूल सकती है। यह आदेश न्यायमूर्ति के एस मुदगल और न्यायमूर्ति विजयकुमार ए पाटिल की खंडपीठ ने पारित किया। यह मामला 19 वर्षीय एम एस श्रीहरि की मौत से संबंधित है, जो 23 अप्रैल, 2019 को अपने दोस्त अरविंद के साथ पीछे की सीट पर सवार था।
बेंगलुरू के पास हेज्जला-केम्पाद्यापनहल्ली रोड पर यात्रा करते समय, सवार ने तेज़ गति से गाड़ी चलाने के कारण वाहन पर से नियंत्रण खो दिया। रामनगर जिले के मल्लाथाहल्ली गांव के पास मोटरसाइकिल मिट्टी की दीवार से टकरा गई, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। श्रीहरि के माता-पिता और बहन सहित परिवार ने शुरू में न्यायाधिकरण से ₹30 लाख की मांग की थी, जिसमें कहा गया था कि युवक यहां पीईएस कॉलेज में डिप्लोमा का छात्र था और दूध बेचने के व्यवसाय से ₹20,000 प्रति माह कमाता था। न्यायाधिकरण ने अपने अप्रैल 2022 के आदेश में ₹1.53 लाख का मुआवजा दिया, जिसमें मुख्य रूप से मोटरसाइकिल मालिक सूरज कुमार को जिम्मेदार ठहराया गया, क्योंकि सवार के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था।
बेंगलुरु इलेक्ट्रिक वाहन शोरूम में स्कूटर चार्ज करते समय आग लग गई, 20 वर्षीय कर्मचारी की मौत न्यायाधिकरण के फैसले से असंतुष्ट परिवार ने अपील दायर की, जिसमें तर्क दिया गया कि बीमा कंपनी को मुआवज़ा पहले ही देने और बाद में मालिक से वसूलने का निर्देश दिया जाना चाहिए, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के एक उदाहरण में कहा गया है। जवाब में, बीमाकर्ता ने तर्क दिया कि ड्राइविंग लाइसेंस न होना पॉलिसी का उल्लंघन है और दावेदारों ने श्रीहरि पर अपनी वित्तीय निर्भरता को पर्याप्त रूप से साबित नहीं किया है।
हालांकि, उच्च न्यायालय ने परिवार का पक्ष लेते हुए कहा कि इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थापित “भुगतान करो और वसूल करो” सिद्धांत लागू होता है। पीठ ने न्यायाधिकरण के फैसले को भी पूरी तरह अपर्याप्त पाया, यह देखते हुए कि हालांकि परिवार श्रीहरि की आय को निर्णायक रूप से साबित नहीं कर सका, लेकिन उसकी उम्र और पारिवारिक भूमिका प्रमाणित थी। अदालत ने कहा, “मृतक की आय के ठोस सबूतों के अभाव में, यह अदालत उसकी मासिक आय का अनुमान ₹14,000 लगाती है, जिसमें भविष्य की संभावनाओं के नुकसान के मद में 40 प्रतिशत जोड़ा गया है।” पीठ ने बीमा कंपनी को याचिका की तारीख से राशि जमा होने तक छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ ₹21,28,800 का भुगतान करने का निर्देश दिया।