कर्नाटक के प्रधानाध्यापक ने सातवीं कक्षा की छात्रा से किया बलात्कार

Update: 2024-05-29 04:31 GMT
कर्नाटक:  पुलिस ने मंगलवार को चिक्काबल्लापुरा के सरकारी स्कूल के एक प्रधानाध्यापक को स्कूल के कार्यालय कक्ष में कक्षा 7 की एक लड़की के साथ छह महीने तक कथित तौर पर बलात्कार करने के आरोप में गिरफ्तार किया। आरोपी पर यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है और आगे की जांच जारी है। आरोपी की पहचान चिक्काबल्लापुरा जिले के सिदलघट्टा गांव के प्रधानाध्यापक जी वेंकटेश के रूप में हुई है। यह घटना तब सामने आई जब छात्रा के माता-पिता ने पाया कि पिछले पांच महीनों से लड़की में मासिक धर्म नहीं आ रहा है। जब उसे डॉक्टर के पास ले जाया गया तो पता चला कि लड़की तीन महीने की गर्भवती है। पूछताछ करने पर लड़की ने खुलासा किया कि उसके प्रधानाध्यापक वेंकटेश ने स्कूल के कार्यालय कक्ष में कई बार उसका यौन उत्पीड़न और बलात्कार किया।
पुलिस के अनुसार, लड़की ने विरोध भी किया और मना भी किया, लेकिन आरोपी ने उसका यौन शोषण करना जारी रखा। यह छह महीने से हो रहा था और पुलिस स्कूल के अन्य छात्रों और कर्मचारियों से भी पूछताछ कर रही है। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। मार्च में इसी तरह की एक घटना में, पुलिस ने बताया कि चिक्काबल्लापुर जिले से 22 वर्षीय एक व्यक्ति को 12 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार करने और उसे गर्भवती करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। आरोपी नाबालिग का रिश्तेदार है जो अक्सर उसके माता-पिता के दूर रहने पर उससे मिलने आता था। ऐसे कुछ मौकों पर उसने उसे डरा-धमकाकर बलात्कार किया।
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