कर्नाटक HC ने जेपी नड्डा के खिलाफ चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामले की जांच पर रोक लगा दी

Update: 2023-07-08 18:42 GMT
बेंगलुरु: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने हाल के कर्नाटक विधानसभा चुनावों के दौरान एक चुनावी भाषण में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने के आरोप में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के खिलाफ जांच पर रोक लगा दी है।
हरप्पनहल्ली पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दर्ज मामले को रद्द करने की मांग करते हुए नड्डा द्वारा दायर आपराधिक याचिका पर न्यायमूर्ति एम नागाप्रसन्ना की एकल न्यायाधीश पीठ ने सुनवाई की, जिसने शुक्रवार को जांच पर रोक लगाने का अंतरिम आदेश दिया और याचिका की सुनवाई 21 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी।
7 मई, 2023 को विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान, नड्डा ने विजयनगर जिले के हरप्पनहल्ली शहर के आईबी सर्कल में एक भाजपा चुनावी रैली की।इस मौके पर नड्डा ने कथित तौर पर कहा कि अगर भाजपा चुनाव हारती है तो मतदाता केंद्र सरकार द्वारा लाई गई योजनाओं से वंचित हो जाएंगे।
उन्होंने स्पष्ट रूप से यह भी कहा था कि अगर कांग्रेस राज्य में सत्ता में आती है, तो किसान सम्मान निधि सहित केंद्र की कई परियोजनाएं बंद कर दी जाएंगी। चुनाव सतर्कता प्रभाग के अधिकारियों ने हरप्पनहल्ली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई कि भाषण ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है।
पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. इस जांच को रद्द करने की मांग को लेकर नड्डा ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी.
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