बेंगलुरु: कर्नाटक सरकार ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे जन स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए, धतूरे के फल/बीज की ऑनलाइन बिक्री और वितरण के कारण अमेज़न, स्विगी इंस्टामार्ट और बिगबास्केट जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के फ़ूड लाइसेंस को अगले आदेश तक सस्पेंड कर दें।

सरकार ने उन प्रतिष्ठानों और विक्रेताओं के लाइसेंस/रजिस्ट्रेशन को भी तुरंत सस्पेंड करने का आदेश दिया जो इन तीनों ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को उत्पाद सप्लाई करते हैं। इसने सभी संबंधित खाद्य व्यवसाय ऑपरेटरों को निर्देश दिया कि वे खाने या इंसानों के सेवन के लिए धतूरे से संबंधित लिस्टिंग, विज्ञापन और प्रचार सामग्री को हटा दें।

अंग्रेज़ी में 'थॉर्न एप्पल' के नाम से जाना जाने वाला यह पौधा तमिल में 'उमथाई' कहलाता है।

फ़ूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा, "फ़ूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, 2006 और इसके तहत बने नियमों/विनियमों के प्रावधानों के अनुसार, संबंधित सक्षम अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे अमेज़न, स्विगी इंस्टामार्ट और बिगबास्केट जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को जारी किए गए फ़ूड लाइसेंस को अगले आदेश तक सस्पेंड करने के लिए ज़रूरी कार्रवाई करें और तुरंत अनुपालन रिपोर्ट सौंपें।"

विभाग ने कहा कि यह मामला तब उनके संज्ञान में आया जब FSSAI लाइसेंस/रजिस्ट्रेशन के तहत कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर धतूरे के फल/बीज बिक्री के लिए प्रदर्शित पाए गए।

इसने कहा, "धतूरे के पौधे में ज़हरीले गुण होते हैं, और इसके फल और बीज का सेवन इंसानी सेहत पर गंभीर दुष्प्रभाव डाल सकता है।"

विभाग ने कहा कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से खाने या इंसानी सेवन के लिए इनकी बिक्री, वितरण, बिक्री के लिए प्रदर्शन या प्रचार जन स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा के नज़रिए से गंभीर चिंता का विषय था।

विभाग ने खाद्य व्यवसाय ऑपरेटरों को निर्देश दिया कि वे धतूरे के फल/बीज से संबंधित सभी ऑनलाइन लिस्टिंग, विज्ञापन और प्रचार गतिविधियों को तुरंत बंद कर दें और भविष्य में खाने या इंसानी सेवन के लिए इनकी बिक्री या वितरण पर सख्ती से रोक लगाएं।

इसने कहा कि अमेज़न, स्विगी इंस्टामार्ट और बिगबास्केट के लाइसेंस का सस्पेंशन अगले आदेश तक लागू रहेगा।

अनुपालन रिपोर्ट मिलने पर, संबंधित पक्षों को सुनवाई का मौका देने के बाद सस्पेंशन को रद्द करने के मुद्दे पर अलग से विचार किया जाएगा। विभाग ने कहा, "संबंधित राज्य/केंद्र के नामित अधिकारियों और खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे उन प्रतिष्ठानों और विक्रेताओं के लाइसेंस/पंजीकरण को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के लिए तुरंत कार्रवाई करें, जो उक्त ऑनलाइन संस्थाओं को ऊपर बताए गए उत्पाद सप्लाई करते हैं।"

सरकार ने सभी संबंधित खाद्य व्यवसाय संचालकों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को निर्देश दिया कि वे जन स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा के हित में इन निर्देशों का "सख्ती और तत्काल पालन" सुनिश्चित करें।

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