Karnataka कर्नाटक: राजस्व विभाग ने बुधवार को 'सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना' के तहत उन पात्र लाभार्थियों की पेंशन जारी रखने का आदेश दिया, जिनकी सालाना आय वेरिफिकेशन के बाद 32,000 रुपए से 1,20,000 रुपए के बीच है। डिप्टी सीएम और राजस्व मंत्री जी. परमेश्वर ने इस फैसले के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांगता पेंशन जैसी विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए सालाना आय की सीमा 32,000 रुपए थी। चूंकि आय की यह सीमा लंबे समय से बदली नहीं गई थी, इसलिए लाखों लोग पेंशन के लाभ से वंचित रह गए थे। उन्होंने घोषणा की कि सालाना आय सीमा को बढ़ाकर 1.20 लाख रुपए करने से एक लंबे समय से लंबित मुद्दा सुलझ गया है।
बयान में कहा गया है कि जब 'परिवार डेटाबेस' की जानकारी को राज्य के पेंशन-लाभार्थी डेटा के साथ मिलाया गया, तो 23,14,544 लाभार्थियों की पहचान संदिग्ध मामलों के तौर पर की गई। इन लाभार्थियों का फिजिकल वेरिफिकेशन करने के लिए 'संयोजन' मोबाइल ऐप बनाया गया था। इस प्रक्रिया के दौरान, 18,06,032 लाभार्थियों की पेंशन अस्थायी रूप से रोक दी गई क्योंकि या तो वे जरूरी दस्तावेज पेश नहीं कर पाए, या दिए गए पते पर नहीं रहते थे, या उन्होंने आय वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट जमा नहीं किए थे।
ग्राम प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा 'संयोजन' मोबाइल ऐप के माध्यम से लाभार्थियों का सत्यापन करने के बाद, संबंधित तालुक तहसीलदारों को नियमों के अनुसार उनका सत्यापन करने और पात्र लाभार्थियों को पेंशन प्रदान करने का निर्देश दिया गया था। हालांकि, 23,14,544 संदिग्ध लाभार्थियों के भौतिक सत्यापन के दौरान, अधिकारियों ने पाया कि उनकी वार्षिक आय 32,000 रुपए से अधिक थी, बयान में कहा गया है।
उपमुख्यमंत्री जी. परमेश्वर ने निर्देश दिया कि 23,14,544 व्यक्तियों में से जिनकी वार्षिक आय 32,000 रुपए से अधिक और 1.20 लाख रुपये से कम है, उनकी पेंशन जारी रखी जाए। तदनुसार, राजस्व विभाग ने 23,14,544 मामलों में से उन पात्र लाभार्थियों की पेंशन जारी रखने का आदेश जारी किया है, जिनकी सत्यापन के बाद वार्षिक आय 32,000 रुपए से अधिक और 1.20 लाख रुपए तक है।
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